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New Guidelines for Shiksha Mitra Transfer in Uttar Pradesh (2025) : शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण/समायोजन हेतु नियम 2025

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Shiksha Mitra Transfer: उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र 2025 स्थानांतरण और समायोजन के नए नियम जारी। अविवाहित/विवाहित महिला शिक्षा मित्र, पति/पत्नी के साथ तैनाती, गृह जनपद, रिक्त पदों और प्राथमिकता श्रेणियों से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी यहाँ पढ़ें।

पत्र संख्या – 631/68-5/2025, दिनांक 03 जनवरी, 2025
विषय: शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण/समायोजन के संबंध में।Shiksha Mitra Transfer

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्‍या- शि०शि०(बे०ओ०)/45207-08/2025-26, दिनांक 06.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें द्वारा शासनादेश दिनांक 03.01.2025 एवं दिनांक 12.06.2025 के क्रियान्वयन हेतु निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06.11.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावों के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण/समायोजन के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्न आदेश जारी किये गये दिनांक 03.01.2025 एवं दिनांक 12.06.2025 के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही का त्वरित अनुमति प्रदान की जाती है:-

1- जनपदों में जितने भी शिक्षा मित्र हैं, उनसे प्रथम चरण में निम्नलिखित प्रपत्र पर विकल्प/सूचना प्राप्त की जायेंगी:-

क्रमविवरण
क-शिक्षा मित्र का नाम
ख-वर्तमान तैनाती के विद्यालय का नाम
ग-क्या वे अपने वर्तमान विद्यालय में रहना चाहते हैं – हाँ/ना
घ-भिन्न ब्लॉक के विद्यालय का नाम
ङ-क्या वे भिन्न ब्लॉक के विद्यालय में जाना चाहते हैं अथवा नहीं – हाँ/ना
च-पेस्केल/वेतन
छ-विवाहित स्त्री शिक्षा मित्र (महिला) के प्रकरण में क्या वे अन्य जनपद में अपने पति के घर के पास स्थानान्तरण/समायोजन में स्त्री शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण में जाना चाहती हैं? – हाँ/ना
ज-यदि हाँ, तो विवाहिता होने का प्रमाण–विवाह प्रमाण-पत्र/आधार कार्ड की प्रति संलग्न प्रस्तुत की जाये।

2- जिन शिक्षा मित्रों द्वारा अपने वर्तमान तैनाती पर ही रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उनके विकल्प पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।Shiksha Mitra Transfer

3- जिन पुरुष अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों द्वारा अपने मूल तैनाती के विद्यालय में तैनाती हेतु विकल्प दिया जाता है और यदि मूल तैनाती के जनपद के विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद रिक्त हो तो उनको अपने मूल तैनाती के विद्यालय में तैनात किया जायेगा।

4- जनपद में शिक्षा मित्रों के रिक्त पद को चिन्हित करने सम्बन्ध बिन्दुध्यान दिनांक 03.01.2025 के परीक्षण-2(घ) (i) (ii) (iii) के ध्यान में रखा जाये।

5- जिन पुरुष अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों के प्रकरण में उनके मूल तैनाती वाले विद्यालय में उक्त आधार पर रिक्तियाँ नहीं होती हैं, तो उनको मूल विद्यालय के ग्रामसभा/ग्राम पंचायत/वार्ड में संचालित किसी अन्य विद्यालय में तैनात किया जाये।

6- प्रथम चरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, तत्पश्चात जो शिक्षा मित्र…

68-5099/99/2023-अनुक्रम-5 (शैक्षिक शिक्षा)-शैक्षिक शिक्षा विभाग-Part(1)

*शेष रह जायेंगे, उनके प्रकरण में दूसरे चरण में कार्यवाही की जायेगी, जिसके बारे में विस्तृत निर्देश शासनादेश दिनांक *03.01.2025 के मूल सिद्धांतों के आधार पर समय-समय जारी किये जायेंगे।

7- प्रथम चरण में शिक्षा मित्रों स्थानान्तरण/समायोजन की समस्त कार्यवाही शासनादेश दिनांक 03.01.2025 के प्रस्ताव-2(घ) में उल्लिखित समिति द्वारा ही संपादित की जायेगी।

8- उपरोक्त स्थानान्तरण/समायोजन हेतु पोर्टल की आवश्यकता फिलहाल न होने पर उसका उपयोग नहीं किया जायेगा।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशानुसार शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के संबंध में अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

_____________________________________________________________________

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्‍या- शि०शि०/शासनादेश प्रस्ताव/1066/2025-26, दिनांक 14.05.2025 एवं पत्र संख्‍या- शि०शि०/शासनादेश प्रस्ताव/1641/2025-26, दिनांक 05.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 03.01.2025 के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का उनके मूल विद्यालय में स्थानान्तरण/समायोजन हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।


2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 03.01.2025 के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों का उनके मूल विद्यालय में स्थानान्तरण/समायोजन कराये जाने का प्रस्तावित अनुमोदन प्रदान की जाती है।
अत: कृपया उक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक- पंजी-गु०बि०/शिoमिo/शासनादेश प्रस्ताव/6639/2024-25 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारार्थ/परिगणनार्थ शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में निम्नवत कार्यनीति निर्धारित की जाती है:-


(क) शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के संबंध में- Shiksha Mitra Transfer

शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के संबंध में निम्नलिखित श्रेणी के शिक्षामित्रों को सम्मिलित किया जायेगा:-

1- पुरुष शिक्षामित्र/अविवाहित महिला शिक्षामित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में ग्रामसभा/ग्राम पंचायत/वार्ड में संचालित विद्यालयों में रिक्त शिक्षामित्र पद के प्रति पदस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में उनको विकल्प दिया जा सकेगा।

2- विवाहित महिला शिक्षामित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा उसी या अन्य जनपद में पति के घर (पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर) की ग्रामसभा/ग्राम पंचायत/वार्ड में स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में रिक्त शिक्षामित्र पद के प्रति पदस्थापित किये जाने का विकल्प दिया सकेगा।

3- जिन शिक्षामित्रों के द्वारा अपने कार्यरत विद्यालय में ही पदस्थापित किये जाने का ही (01) विकल्प दिया जाता है, तो ऐसे आवेदन पत्रों पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।

4- बिन्दु संख्या 03 के अतिरिक्त स्थानान्तरण/समायोजन के प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर ही जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा निर्धारित भारांक एवं रिन्किंग के सहारे शिक्षामित्र पद पर शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर/पोर्टल से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा जनपद स्तर पर संपादित की जायेगी।


(ख) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों के दायित्व:- Shiksha Mitra Transfer

i. मानव सम्पदा पोर्टल के डाटा के आधार पर ऐसे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक)/कम्पोजिट विद्यालय (कक्षा 1 से 8 तक) जहाँ शिक्षामित्र कार्यरत न हो, उन्हें शिक्षामित्र की 02 रिक्तियां चिन्हित की जायेंगी तथा जहाँ 01 शिक्षामित्र कार्यरत हो वहाँ 01 शिक्षामित्र की रिक्ति चिन्हित की जायेगी।

ii. उन विकास खण्डों हेतु जहाँ घोषित जनपदों में उन विद्यालयों में जहाँ एक भी शिक्षामित्र कार्यरत नहीं है, वहाँ 02 शिक्षामित्रों की रिक्तियां चिन्हित की जायेंगी, जहाँ पर *01 शिक्षामित्र कार्यरत है, वहाँ *02 रिक्तियां चिन्हित की जायेंगी। जहाँ *02 शिक्षामित्र कार्यरत हैं, वहाँ *01 रिक्ति चिन्हित की जायेगी।

iii. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने जनपद में परिषदीय विद्यालयों/कम्पोजिट विद्यालयों में कार्यरत व पंजीकृत समस्त शिक्षामित्रों का सेवा विवरण एवं स्थान विवरण (प्रथम नियुक्ति वाले मूल विद्यालय से सम्बन्धित विवरण अद्यतन कराते हुए) उनके प्रथम नियुक्ति के स्थान अद्यतन कार्यरत विद्यालय तक समस्त विवरण जैसे–कार्यग्रहण एवं कार्यग्रहण आदेश का तिथि सहित विवरण) मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से फीड/अद्यतन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।Shiksha Mitra Transfer

iv. ऐसे शिक्षामित्र जो वर्तमान में विभिन्न कारणों यथा–त्यागपत्र, संविदा समाप्ति, मृत्यु, स्थानान्तरण कारणों से कार्यरत नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में मानव सम्पदा पोर्टल पर सेवा इतिहास के संदर्भ में यथास्थान उल्लेख अंकन खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

v. समस्त शिक्षामित्रों द्वारा अपनी लॉगिन आई०डी० के माध्यम से मानव सम्पदा पोर्टल पर अपना डाटा अद्यतन कर, उसके शुद्धिकरण होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जायेगा।**

vi. खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षामित्रों से संशोधन के सम्बन्ध में प्राप्त अनुरोध पत्रों का परीक्षण/पर्यवेक्षण मानव सम्पदा पोर्टल पर संशोधन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।


(ग) समिति : Shiksha Mitra Transfer

शिक्षामित्रों का जनपद के भीतर ही मूल विद्यालय में वापस तैनाती एवं विवाहित महिला शिक्षा मित्रो द्वारा अन्य जनपद हेतु उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर जनपद के भीतर रिक्त शिक्षामित्र पद के सहारे तैनाती की कार्यवाही के लिए जनपद स्तर पर निम्नवत समिति का गठन किया जायेगा:-Shiksha Mitra Transfer

क्रमनाम/पदअध्यक्षता/सदस्य
1-जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परिषदीय समितिअध्यक्ष
2-मुख्य विकास अधिकारीउपाध्यक्ष
3-जिला बेसिक शिक्षा एवं परिषदीय संस्थानसदस्य
4-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारीसदस्य सचिव
5-सहायक निर्देशक एवं लेखाधिकारी (समग्र शिक्षा, जिला परियोजना कार्यालय)सदस्य

(घ) प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर निर्धारण के मानक/निर्देश :Shiksha Mitra Transfer

शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन के सम्बन्ध में यदि 01 पद के प्रति 01 से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो उस स्थिति में विद्यालय आवंटन हेतु भारांक का निर्धारण निम्नवत किया जायेगा :-

क्रमांकमानकअधिकतम भारांक
1-प्रत्येक पूर्ण संविदा वर्ष के लिए 01 अंक20
2-आरक्षत या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत शिक्षामित्र (स्वयं/पति/पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री)10
3-दिव्यांग शिक्षामित्र (स्वयं/पति/पत्नी/अविवाहित पुत्र/पुत्री)10
4-ऐसे शिक्षामित्र जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा (भारतीय सरकार/राज्य सरकार/अर्धसैनिक बल/सेना/वायु सेना/भारतीय नौसेना/केन्द्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के आदेश) में कार्यरत10
5-कुल अभिभावक (पुत्र/पुत्री का अकेले पालन करने वाले शिक्षामित्र)10

नोट– भारांक निर्धारण के बिन्दु संख्या 4 के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–3655/2016/3124/पच-6-2016-19/जी/16 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 के परिप्रेक्ष्य में कतिपय व्यवस्थाओं में भारांक लाभ देय होगा।Shiksha Mitra Transfer


(ङ) शिक्षामित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन की प्रक्रिया : Shiksha Mitra Transfer

i. मानव सम्पदा पोर्टल के डाटा के आधार पर प्रथम तैनाती के परिषदीय (मूल) प्राथमिक विद्यालय से इतर विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालय के साथ जनपदवार सूची संबंधित पोर्टल पर एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अवलोकनीय प्रकाशित की जायेगी।

ii. जनपदवार समिति द्वारा मूल विद्यालय में तैनाती के सम्बन्ध में प्राप्त विभिन्न आपत्तियों/दुर्बलताओं का निराकरण करते हुए पुनः पोर्टल पर शिक्षामित्रों को उनके विद्यालय में तैनाती के सम्बन्ध में जनपदवार सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

iii. उपर्युक्त जनपदवार सूची का सत्यापन जनपदवार समिति द्वारा कराया जायेगा।

iv. एक ही विद्यालय के लिए 01 से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं संबंधित प्रमाण पत्रों का परीक्षण कर प्रथम वरीयता विद्यालय आवंटन का प्रथम अवसर दिया जायेगा।
यदि 02 या 02 से अधिक शिक्षामित्र के भारांक समान होते हैं, तो उनमें वरिष्ठतम शिक्षामित्र को वरीयता प्रदान की जायेगी।

v. एन०आई०सी० द्वारा अन्तिम रूप से प्रकाशित सूची के अनुसार समस्त शिक्षामित्रों को उनके आवेदन प्राथमिक विद्यालय हेतु जनपदवार समिति से अनुमोदन प्राप्त कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा तैनाती का आदेश निर्गत किया जायेगा।


(च) ऑनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश :Shiksha Mitra Transfer

i. आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार त्रुटिरहित भरने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षामित्र की होगी। त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

ii. पुरुष शिक्षामित्र/अविवाहित शिक्षामित्रों से अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में ग्रामसभा/ग्राम पंचायत/वार्ड संचालित विद्यालय में… (आगे वाक्य अगली पेज पर सम्भवतः जारी है)

रिक्त शिक्षामित्र पद के प्रति तथा विवाहित महिला शिक्षामित्रों को उनके विकल्प के साथ उसी अथवा अन्य जनपद में पति के घर (पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर) की ग्रामसभा/ग्राम पंचायत/वार्ड स्थित रिक्त शिक्षामित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित विवरण/आधारांक से सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये जायेंगे। उदाहरण के लिए दिव्यांगता/असाध्य रोग के आधार पर किए गये आवेदन साथ एन०सी०/पी०एन०आई०सी० अथवा सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आधार हेतु निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

ii. समायोजन हेतु इच्छुक शिक्षामित्र द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् सम्बन्धित शिक्षामित्र द्वारा उसके प्रति डाउनलोड की गयी आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक/शिक्षा मिति एवं सत्यापन हेतु डाउनलोड किया गया आवेदन पत्र (समस्त सम्बंधन सहित) खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दो प्रतियों में जमा किया जायेगा, जिसमें प्राप्त रसीद खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षामित्र को दी जायेगी। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र एवं आधारांक से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित अपना लॉगिन आई०डी० से आवेदन पत्र अपलोड करते हुए आवेदन पत्र के प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

iii. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड शिक्षामित्रों के ऑनलाइन आवेदन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरांत उक्त आवेदन पत्र को स्पष्ट संस्तुति सहित अपनी लॉगिन आई०डी० से अपलोड किया जायेगा।

iv. नवीन विद्यालय में तैनाती हेतु जनपदवार समिति द्वारा अनफिट/निरस्त किए आवेदन पत्रों का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा तथा ऐसे सभी अनफिट आवेदन पत्रों की सूची को एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्पष्ट की जायेगी।

v. जनपद द्वारा अस्वीकृत ऑनलाइन आवेदन पत्रों को एन०आई०सी० द्वारा पोर्टल के माध्यम से शासनादेश के अनुसार शिक्षामित्रों के विद्यालय आवंटन की सूची तैयार कर जनपद को प्रेषित की जायेगी।

vii. नवीन विद्यालय में तैनाती हेतु आदेश निर्गत होने के तीन कार्यदिवस के अन्दर सम्बन्धित शिक्षामित्र को सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित शिक्षामित्र को नवीन विद्यालय में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।


3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया शिक्षा मित्रों के स्थानान्तरण/समायोजन हेतु एक विस्तृत समय सारणी तैयार कर उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


विषय : नक्सल प्रभावित प्रदेश के 8 जनपद अर्थात् चन्दौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर के नक्सल प्रभावित ग्रामों में दो शिक्षा मित्रों के स्थान पर तीन शिक्षा मित्रों को तैनात किये जाने के सम्बन्ध में।Shiksha Mitra Transfer

महोदय,

शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन में आए वाली कठिनाइयों, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा मित्र तैनात करने सम्बन्धी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा नक्सल प्रभावित विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की संख्या 4009/79-5-2005-282/98, दिनांक 10 अक्टूबर 2005 द्वारा निर्धारित संशोधित की गयी थी।

2– उक्त के सम्बन्ध में राज्य परियोजना निर्देशक द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्रदेश के 08 जनपद अर्थात् चन्दौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर में नक्सल प्रभावित ग्रामों की संख्या *680 है, जिनमें से *674 ग्राम प्राथमिक विद्यालयों से संलयित हैं। शेष *6 ग्राम 2006-07 में संलयित किये जा रहे हैं। उक्त संलयन शासनादेश के अनुसार एक विद्यालय में दो से अधिक शिक्षा मित्र तैनात नहीं किये जा सकते हैं किंतु स्थानीय स्थिति के कारण शिक्षा मित्रों को अतिरिक्त नक्सल प्रभावित विद्यालयों में शिक्षा कार्य *सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सकता है। अतः इन नक्सल प्रभावित ग्रामों में 02 के स्थान पर यदि 03 शिक्षा मित्रों को तैनात किया जाए, अनुपालन कर दिया जाए तो इससे शिक्षा की स्थिति में सुधार की सम्भावना है।Shiksha Mitra Transfer

3– राज्य परियोजना निदेशक द्वारा भेजे गये उक्त प्रस्ताव के क्रम में शासन द्वारा अनुमोदन विचारोपरांत नक्सल प्रभावित प्रदेश के 8 जनपद अर्थात् चन्दौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर में सथानीय परिस्थिति में नक्सल प्रभावित ग्रामों के विद्यालयों में शिक्षा कार्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किये जाने हेतु 02 के स्थान पर 03 शिक्षा मित्रों को तैनात किए जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तद्नुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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विषयलिंक सुझाव
शिक्षा मित्र नियुक्ति नियम/shiksha-mitra-niyukti-rules
UP Basic Shiksha Department Updates/basic-shiksha-news
CT Nursery / शिक्षक भर्ती/teacher-vacancy
शिक्षा से जुड़े सरकारी आदेश/government-orders-education

🌐 External Links (सरकारी वेबसाइट / उपयोगी लिंक)Shiksha Mitra Transfer

लिंकउपयोग
https://basiceducation.up.gov.inबेसिक शिक्षा विभाग यूपी की आधिकारिक वेबसाइट
https://upgov.nic.inउत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
https://shasanadesh.up.gov.inशासनादेश डाउनलोड

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