The Basic Education Secretary must either take a decision on the payment of salaries to trainee teachers or appear before the court: Court: बेसिक शिक्षा सचिव प्रशिक्षु शिक्षकों के वेतन भुगतान पर निर्णय लें या हाजिर हों : कोर्ट

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♡•☆𝘳ℯᵃ₫Եⲏĩ𝐬♡•☆👋: Getting teachers to mark digital attendance is not easy: आसान नहीं है शिक्षकों से डिजिटल हाजिरी लगवा पाना
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रशिक्षु शिक्षकों के वेतन के भुगतान 26 फरवरी तक निर्णय लेने का दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने दशा में उन्हें अदालत ने व्यक्तिगत से हाजिर होना पड़ेगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की अदालत ने सोनभद्र निवासी मोहम्मद अहमद व अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि 24 अप्रैल 2002 के शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षित ग्रेड शिक्षक के रूप में वेतन पाने के हकदार हैं। इस संबंध में उन्होंने तीन अप्रैल 2024 और 11 जुलाई
2024 को संबंधित अधिकारियों के कदमक्ष प्रत्यावेदन भी प्रस्तुत किए पर अब पर तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। आदेश जबकि, याचियों की ओर से दाखिल रिट याचिका निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट की की एकल पीठ ने प्रत्यावेदन तीन महीने रूप में निस्तारित करने का आदेश दिया था।

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इससे पहले कोर्ट ने सोनभद्र के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं करने पर जवाब तलब किया था। इस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनुपालन हलफनामा दाखिल कर बताया कि मामला बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से संबंधित है। लिहाजा, कोर्ट ने याचिका में सचिव की शामिल करते हुए उन्हें कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की मोहलत दी है।
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