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It is mandatory to take two helmets when purchasing a bike from a showroom: शोरूम से बाइक खरीदने पर दो हेलमेट लेना जरूरी

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It is mandatory to take two helmets when purchasing a bike from a showroom: शोरूम से बाइक खरीदने पर दो हेलमेट लेना जरूरी

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लखनऊ। दो पहिया वाहन डीलरों को अब बाइक-स्कूटी खरीदने वालों को दो हेलमेट (चालक व सहचालक के लिए) देना जरूरी होगा। आईसीआई मार्का दोनों हेलमेट की कीमत वाहन खरीदने वालों को ही देना होगा। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बुधवार को इस संबंध में प्रदेश के सभी डीलरों को निर्देश भेज दिए हैं।

साथ ही आदेश दिया है कि दो पहिया वाहन के चालक व पीछे बैठने वाले के हेलमेट न लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा न करने पर वाहन चालक का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम करने के लिए सख्ती करने को कहा है।

इससे पहले प्रदेश में डीलरों को एक हेलमेट न खरीदने पर वाहन की बिक्री न करने का आदेश दिया जा चुका है।

वाहन डीलरों के लिए यह आदेश जारी हुआ: helmets

परिवहन आयुक्त के मुताबिक उत्तर प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी दो पहिया वाहन विक्रेता (डीलर) को आईएसआई मार्क युक्त दो हेलमेट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र पंजीयन अन्य दस्तावेजों वाहन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

वाहन खरीदने वालों को ही इसकी कीमत अदा करनी होगी। परिवहन आयुक्त ने कहा कि पीछे बैठने वाला व्यक्तियों को हेलमेट लगाने की आदत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने सभी प्रदेशों को हेलमेट पहनने के नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है।

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बाइक चालक-सह चालक का हेलमेट लगाना अनिवार्य: helmets

परिवहन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा बढ़ने की मुख्य वजह वाहन चालक व सहचालक का हेलमेट न लगाना है। इसलिए ही कुछ समय पहले मोटर यान अधिनियम के तहत दो पहिया वाहन चालक व सह चालक को हेलमेट लगाना अनिवार्य किया जा चुका है।

इस नियम का पालन न करने पर 1000 रुपये जुर्माना और वाहन चालक का तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बित करने का प्रावधान है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि चालक व सह चालक के हेलमेट न पहनने पर सख्ती की जाएगी।

हेलमेट न पहनने से सड़क हादसों में 54 हजार मौतें हुई: helmets

परिवहन आयुक्त के निर्देश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सात अक्तूबर, 2025 में एक रिट याचिका पर दो पहिया वाहन चालक व सह चालक के हेलमेट न पहने से हादसों में बढ़ रही मौतों पर चिंता जताई गई थी। रोड एक्सीडेंटस इन इंडिया-2023 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हुए कुल सड़क हादसों में 177455 हादसे दोपहिया वाहनों से हुए।

यह कुल आंकडों का लगभग 45 प्रतिशत था। इसमें 54568 लोगों की मौत हुई। सड़क हादसों में हुई मौतों का यह 70 प्रतिशत था। दो पहिया वाहनों से होने वाले सड़क हादसों में अधिकतर मौतें चालक व सहचालक के हेलमेट न पहनने की वजह से ही होती हैं।

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