पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023||[UPP Online Application 2023] पुलिस सीधी भर्ती 2023 || Police Service Online Form 2023|| UP Constable Bharti 2023|| UP Constable Vigyapan|| UP Constable Online Form 2023||UP Police Vacancy 2023|| UPP Recruitments 2023||
पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती-2023 :
Table of Contents
1. UPP Online Application 2023 :
UP Police Vacancy 2023: उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरूषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैण्ड- 5200-20200 ग्रेड पे-2000 नये वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रू० 21700/-के अन्तर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन अवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:
आरक्षी नागरिक पुलिस
कृ0सं० | श्रेणी | पदों की संख्या |
1 | अनारक्षित श्रेणी | 24102 |
2 | EWS | 6024 |
3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 16264 |
4 | अनुसूचित जाति | 12650 |
5 | अनुसूचित जनजाति | 1204 |
योग | 60244 |
1.2 आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे।
1.3 परीक्षा के पूर्व किसी भी समथ रिक्तियों की संख्था परिवर्तित की जा सकती है ।भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर विना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है।
2.1 आवेदन की समय सारिणी-विवरण
क्र सं | विवरण | तिथि |
1 | ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा प्रारम्भ होने की तिथि | 27.12.2023 |
2 | ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि | 16.01.2024 |
3 | शुल्क समायोजन एवं आवेदन में सांशोधन की अंतिम तिथि | 18.01.2024 |
2.2 आवेदन शुल्क
इस भर्ती प्रकिया के लिए आवेदन शुल्क RS 400.00 / (रूपये चार सौ मात्र) निर्धारित किया गया है।
3 .अर्हतायें-
3.1-राष्ट्रीयता [UP Police Vacancy 2023]
भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-
(क )भारत का नागरिक हो, या
(ख)तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत अया हो, या
भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यॉमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफरीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रव्रजन किया हो।
परन्तु उप्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के आभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।
टिप्पणी-
ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किন्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा नि्धारित सामय सीमा में प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो। [UP Police Vacancy 2023]
3.2-शैक्षिक अर्हता : [UP Police Vacancy 2023]
भारत में विधि द्वारा र्थापित बोर्ड द्वारा दसवीं एवं बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अहता होनी आवश्यक है।
टिपणी:-
1. आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अहता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण- पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अहता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (Appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (Appearing) अभ्यर्थी पात्र न होंगे।
2. आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अहता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।[UPP Online Application 2023]
3.3 अधिमानी अर्हताएं :
अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान (Preference) दिया जायेगा, जिसने:-
(एक) डीओईएसीसी (DOEACC)/NIELT )सोसायटी से कम्प्यूटर में ‘ओ” स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,
(दो ) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सोवा की हो,
(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।
3.4 आयु: [UPP Online Application 2023]
भती के लिए यह आवश्यक है कि:
1. पुरूष अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 2001 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए।
(2) महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 01–07-2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए ।[UPP Online Application 2023]
परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उ0प्र0 के मूल निवासी) के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी।
3.5 चरित्र [UP Police Vacancy 2023]
अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अपना समाधान किया जायेगा।
टिप्पणी
संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संध सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिये पात्र नहीं होगें । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगें [UPP Online Application 2023]
3.6-वैवाहिक प्रास्थिति- [UP Police Vacancy 2023]
नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो।
परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन रे छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।
टिप्पणी-
यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह (bigamy) अथवा बहुविवाह (polygamy) करने कादोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। भर्ती प्रकिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है। उसे अन्य भती प्रकरिया से भी प्रतिवारित (debar) किया जा सकता है।
3.7-शारीरिक स्वस्थता
(1 )किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्ट से उसका स्वारथ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से गुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।
(2 )”उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथासंशोधित” के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। [UPP Online Application 2023]
4 .भर्ती की प्रक्रिया-
यह चयन “उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (प्रथम संशोधन)
नियमावली 2017 (समय समय पर यथा संशोधित)” के अधीन किया जायेगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर अभ्यर्थियों के अवलोकन हैतु उपलब्ध है। [UPP Online Application 2023]
4.1 लिखित परीक्षा [UP Police Vacancy 2023]
ऐसे अभ्यर्थैयों, जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्ट्या सही पाये जायेगें, से ऑफलाइन लिखित परीक्कषा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा में, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र रखा जायेगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 02 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित ०4 विषय होगें (1 ) सामान्य ज्ञान, (2) सामान्य) हिन्दी, (3) संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा (4) मानसिक अभिरूचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे । इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 02 अंक निर्धारित हैं। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यथिथियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिये -0.5 (ऋणात्मक) अंक प्रदान किये जायेंगे।
परीक्षा ओएमआर (OMR) आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी।लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
अभ्यर्थियों की संख्था के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पातलियों में कराथी जायेगी। [UPP Online Application 2023]
लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित कराये जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण (NORMLIZATION) हेतु बो्ड द्वारा “प्रसामान्यीकरण (NORMLIZATION) प्रक्रया का प्रकाशन” विषयक सूचना / विज्ञप्ति संख्या-पीआरपीबी एक-1(155) / 2023 दिनांक 18,12.2023 में विहित प्रकिया अपनायी जायेगी। [UPP Online Application 2023]
लिखित परीक्षा के उपरान्त बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जायेगी जिसपर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां आन लाइन प्रस्तुत कर सकते हैं । यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जायेगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं० 2669 (एमर्बी)/ 2009 पवन कुंमार अग्रहरि बनाम उoप्र0 लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जायेगा। [UPP Online Application 2023]
सूत्र:- सही उत्तर X निर्धारित अंक/सही प्रश्नों की संख्या
लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
टिप्पणी-
(1) लिखित परीक्षा ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु चार विकल्प होंगे । अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है, जो प्रश्न का सही उत्तर हो।
(2) ओ०एम0आरo उत्तर पत्रक की तीन प्रतियां होगी जिनमें से मूल प्रति बाहय एजेन्सी, द्वितीय प्रति बोर्ड तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थीं द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
3) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश-पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे। [UP Police Vacancy 2023]
(4) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षतापरीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथासामथ बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित कीजायेगी।
4.2 अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण (DOCUMENT VERIFICATION &PHYSICAL STANDARD TEST-DV&PST)
लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में समिभलित होने की अपेक्षा की जायेगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जायेगा।
(क) अभिलेखों की संवीक्षाः – (DOCUMENT VRIFICATION)
लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षणनीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। इस श्रेष्ठता सूर्ची में स्थान प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थियों को पात्रता, आयू में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी(लम्बवत/ क्षैतिज) के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र, अनिवार्य एवंअधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की संवीक्षा एवंशारीरिक मानक परीक्षण दल के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानकपरीक्षण के लिए बुलाया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचनाअभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित की जायेगी व अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बो्ड की वेबसाइट सेडाउनलोड कर सकेंगे।
संवीक्षा / शारीरिक मानक परीक्षण दल के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गयीसूचना तथा सुसंगत अभिलेखों का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जायेगा। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गये मूल प्रमाण- पत्र यदिनिर्धारित योग्यता / भानक / नियमावली / शासनादेशों के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे तो उन्हे स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा तदनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जायेगी संवीक्षा के दौरान था संवीकषा के पश्चात् किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचितपाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा व आवश्यकतानुसार अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्यवाही भी की जायेगी
(ख ) शारीरिक मानक परीक्षण (PHYSICAL STANDARD TEST-PST)
(1) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-
(एक) ऊँचाई
(क) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूवित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेंटी मीटर होनी चाहिए।
(ख) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।
(दो ) सीनाः
सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतमसीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर औरअनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर विना फूलाने पर और कम से कम ৪2 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए ।
टिप्पणी –न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।
(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-
(एक) ऊँचाई
(क) सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की गहिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।
(ख) अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटरहोनी चाहिए।
(दो) वजनः
महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम ।
अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारणबोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जायेगा।
यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असन्तृुष्ट है तो वह परीक्षण केठीक पश्चात् उसी दिन वहीं आपत्ति दाखिल कर सकता / सकती है। ऐसी समस्त आपत्तियोंके समाशोधन के लिए बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारीनाम निर्दिष्ट करेगा एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण उक्त नाम निर्दिष्टअपर पुलिस अधीक्षक / नोडल अधिकारी की उपस्थिति में संवीक्षा / शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा पुनः कराथा जायेगा। शारीरिक भानक परीक्षण में पुनः असफल पाये जाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अग्रेतर
किसी भी स्तर पर अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।
4.3-शारीरिक दक्षता परीक्षण (PIYSICALEFFICIENCYTEST)
अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों सोशारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरूष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किoमभी० की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किoमी० की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी वे अभ्यर्थी जो विहित सभय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते है, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। शारीरिक दक्षता
परीक्षण की विस्तृत प्रकिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे यथासमय बोर्ड कीवेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। इस परीक्षण को संचालित किये जाने हैेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जिल मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टीकलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट् कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्थ जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ।
4.4 चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची:-
(अ) शारीरिक दक्षता परीक्षण में साफल पाये गये अभ्यर्थियो में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको के कम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिमकार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रकिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।
(ब)बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सुची तैयार नहीं की जायेगी।
(स ) (i )दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को वरीयताप्रदान की जायेगी, जो अधिमानी अर्हता यदि कोई हो, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अ्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अहता का लाभ प्राप्त होगा।
(ii )इसके बाद भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के औंक समान हों, तो अधिके आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जएगा।
(iii) यदि उपर्युक्त विचारों के बाद भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक एक समान हों, तो अभ्यर्थी की अधिमानता का अवधारण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अन्रार किया जायेगा।
5 आरक्षण व आयु सीमा में छूट
5.1-लम्बवत् एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य
महिलाओं के लिए आरक्षण उoप्रO शासान के कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 18/1/99 / का- 2/99 दिनांक-26 -02-1999 एवं शासनादेश संख्था: 18/1/ 99/ का 2/ 2006 दिनांक 09-01- 2007 यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग के शा०सं० 39- रिट / का 2/ 2019 दिनांक 26 -06 2019 में विहित व्थवस्थाओं के अन्सार अन्मन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्व न्थायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 fahat Gre uc 2I141 GIRI UR fa 3rl () संख्या- 475/ 2019 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वालें अंतिम निर्णय के अधीन होगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राज्याधीन लोक सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती के प्रकम पर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिला अभ्यर्थियों को विचार में लिया जायेगा।
5.2- अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अन्सूचित जातियों, अन्सूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम – 1994 (समय समय पर यथा संशोधित), उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राभ सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
5.3 उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यध्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत उoप्र0 लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आक्षण) अधिनियम 2020 दिनांक 31-08 2020 के अनुसार किया जायेगा। आर्थक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अन्तर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय 0৪ लाख रूपये से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (TE.,W.S.) को 10 प्रतिशत आरकषण दिये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या- 1577-79-वि- 1-20-1(क)4- 20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण (E. W.S.) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा E. W.S. श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदन की अंतिभ तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने के वित्तीय वर्ष (अर्थात वित्तीय वर्ष 2023- 24) हेतु मान्य E. W.S. प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। उपयुक्त प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को इस आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा ।
5.4 होमगा्डस के आरक्षण शासनादेश रांख्याः 7122/6 -५ु० 10-9-1200(269)/770 दिनांक 25 जनवरी, 1995 के अन्सार अनुमन्य होंगे।
5.5-अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य) के लिये आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निेम्न प्रकार हैं:
5.8 राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मक विभाग के शासनादेश संख्या 2 ई:एमः / 2001{1) का 4 2013 दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 र्ष की छूट प्रदान की जायेगी। आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मबारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप 5 के अनुरूप निर्गत होना चाहिए ।
5.9 शासन के पत्र संख्या-17 /6-पु०-10 2016 27(3) / 2016 दिनांक 18 जनवरी, 2016 के अनुसार अधिकतम आयु रीमा में ऐसे अभ्यर्थियों जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छछूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, जिसमें उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट की अनुमन्यता है।
उदाहरण
स्वरूप यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का है और उत्तर प्रदेश का राजकीय सेवक भी है तो आयु सीमा में उसे अधिकतम छूट 5 वर्ष ही अनुमन्य होगी।
5.10-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितः-
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है, जिसाने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और
(एक) जिसने वीरगति प्राप्त की हो, या
(दो )जिसने कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड या
(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कमतीन मास की अवधि के लिए निरूद्ध हुआ हो, या
(चार) जिसमें कम से कम दस बेंतो का दण्ड भोगा हो, या
(पाँच ) जो गोली से घायल हुआ हो, या
(छः )जिसे फरार घोषित किया गया हो, या
(सात) जो ‘पेशावर काण्ड’ में रहा हो, या
(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो, या
(नौ )जो इन्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्थ रहा हो, या
(दस) जिसे गांधी -इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो
इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।
5.11- भूतपूर्व सैनिकः:-
“भूतपूर्व सैनिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिराने भारतीय थल सेना, नौ सेनाया वायु सेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो-
(एक) अपनी पैंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेा से सेवानिवृत्त हुआ है, या
(दो ) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या
(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठাन में कमी किए जाने के फलस्वरूप अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्ुक्त किया गया है, या
(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या
दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के
निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं:-
(1 )निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,
(2 )सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अथोग्य व्यक्ति, और
(3 )शौर्थ पुरस्कार पाने वाले।
टिप्पणीः-
(1 )आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों साशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो।
(2)यदि अनुसूचित जाति / जनजाति की कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरूष से विवाह करती है। तो उसे विवाह के उपरान्त भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा।
(3 )यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति / जनजाति के पुरूष से विवाह करती है। तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुभन्य नहीं होगा
(4) गोद लिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी सन्तान स्वरूप हो जात है। अतः यदि अनुसूचित जाति / जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमान्सार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा।
(5 )उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (समय समथ पर यथा संशोधित) की अनुसूची- दो के अनुसार कीमीलेयर के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-1) 01 अप्रैल, 2023 या उसके बाद का किन्तु इस भरती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। [UP Police Vacancy 2023]
(6)उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाते तथा अनुसूचित जन-जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप1, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप 2, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप 3, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप-4 एवं 4(क) तथा आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप- 5 परिशिष्ट- 2 पर है। आरक्षण/ आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने से पूर्व प्रप्त कर लें। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा
(7 )महिला अभयर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होग।
(8)भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति / अनुसूचवित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
(9 )लम्बवत् / क्षतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा ।
(10) आरक्षण की दावेदारी के सामर्थन में संबंधित मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों की संवीक्षा (DV) के समय प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवधारणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रणी की समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता हो तो, उसे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए भती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस संबंध में किसी संशोधन / परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा
(11) यदि लग्बवत् (Vertical) आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति सभायोजित भाना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा- आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो।
(12) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा।
(13) क्षेतिज (Horizontal) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति सामायोजित किया जायेगा।
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FAQ
प्र UPP में सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के पुरुष वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई है [UP Police Vacancy 2023]
उत्तर- 168 CM
प्र UPP में अनुसूचित जनजातियों के पुरुषार्थ अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए [UP Police Vacancy 2023]
उत्तर – 160 CM
प्र उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए न्यूनतम सीने की माप व फुलाने पर कितनी होनी चाहिए
उत्तर- 79 CM व फुलाने पर 84 CM
प्र उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में अनुसूचित जनजातियों के पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सीना कितना होना चाहिए
उत्तर – 77 CM और फुलाने पर 82 CM
प्र. उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग का अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए
उत्तर- 152 CM
प्र. उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए
उत्तर- 147 CM
प्र. उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा विभाग में महिलाओं का वजन कितना होना चाहिए
उत्तर- 40 KG