Composite Grant||कम्पोजिट ग्राण्ट||प्राथमिक विद्यालय / कम्पोजिट विद्यालयों||Use of Composite Grant 2024-25
Composite Grant 2024-25: वर्ष 2024-25 में परिषदीय विद्यालय / उच्थ प्राथमिक विद्यालय / कम्पोजिट विद्यालयों में उपलब्ध करायी गयी कम्पोजिट ग्राण्ट की धनराशिके उपभोग के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक नि०का0 /स०शि० / क०स्कूल ग्राण्ट / 6891//2024-25 दिनांक 21 अक्टूबर 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में परिषदीय विद्यालय / उच्यप्राथमिक विद्यालय / कम्पोजिट विद्यालयों में कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट हेतु बजट आवंटित किया गया है, विद्यालयों हेतु 25 प्रतिशत कम्पोजिट ग्राण्ट की धनराशि अवमुक्त की गयी है जिसका विवरण विवरण निम्नवत है-
- कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट(Composite Grant 2024-25) हेतु स्वीकृत धनराशि में से विद्यालय द्वारा न्यूनतम 10 प्रतिशत धनराशि स्वच्छता अभियान / कार्यक्रम पर व्यय हेतु आरक्षित की जायेगी जो विद्यालय भवन, परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कियाजायेगा कि, विद्यालय में आवश्यकतानुसार स्वच्छता सामग्री यथा टॉइलेट क्लीनर, फिनायल, साबुन, चूना, झाडू डस्टिंग क्लॉथ,नेलकटर, हैण्डवॉश, सैनिटाइजर इत्यादि अनिवार्य रूप से वर्षपर्यन्त उपलब्ध रहे।
- निपुण भारत के लोगो ((logo) की पेन्टिंग कार्य हेतु विद्यालय भवन की ऐसी दीवार का चयन किया जाये, जो जन सामान्य हेतु प्रथम दुृष्ट्या दृश्यमान हो। लोगो की पेन्टिंग की माप 45 से०मी० चौड़ा एवं 60 से०मी० ऊँचे आयताकार आकार में होगी। इस प्रयोजन हेतु जानपद स्तर पर प्रत्येक विद्यालय में निपुण भारत के लोगो (Logo) की उपलब्धता सुनिशिचित की जाये ।
- विद्यालय के ऐसे शौचालय / मूत्रालय जो छोटी- छोटी मरम्मत छोटे-छोटे कार्य, यथा-शौचालय सीट / यूरेनल पॉट में टूट-फूट leach pit निर्मित न होने अथवा कम गहरा होने आदि के कारण अक्रियाशील हैं, उनमें उक्त कार्यों को कराकर उन्हें क्रियाशीलकराया जायेगा। यदि शौचालय में टाइलीकरण का कार्य नहीं हुआ है, तो इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाये।
- रसोईघर में भोजन तैयार किये जाने एवं रसोईघर तथा बर्तनों की साफ -सफाई हेतु जल आपूर्ति एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायी जायेगी।
- विद्यालय में उपलब्ध अग्नि शमन यंत्र की समय से रिफिलिंग सुनिश्चित की जायेगी।
- समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रत्येक कक्षा- कक्ष में मानकानुरूप एवं गुणवत्तायुक्त व्हाइट / ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता अनिवार्य रूपसे सुनिश्चित की जाये।
- हैण्ड पम्प / सबमर्सिबल पम्प के पास पक्का प्लेटफार्म एवं सोखता- गड़ढ़ा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जायेगा, ताकि हैण्डपम्प के आस -पास जल भराव न हो सके तथा साफ- साफाई रहे।
अन्य आवश्यक कार्य (Composite Grant 2024-25)
- फर्स्ट -एड-बॉक्स हेतु क्रय की गयी सामग्री / दवाईयों की समाति तिथि (expiry date) का अवश्य मिलान करा लिया जाये तथा expired दवायें नष्ट कर दी जायें एवं आवश्यकतानुसार सामग्र क्रय किया जायेगा।
- विद्यालय के अक्रियाशील विधयुत उपकरण यथा- एल०्ई०डी०, टयूवलाइट, पंखें, स्विच आदि को ठीक करने अथवा उसके बदलने का कार्य कराया जायेगा।
- छात्र उपस्थिति पजिका, शिक्षक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, स्टॉंक बुक, पुस्तकालय स्टॉक बुक, अन्य रजिस्टर, वर्षपर्यन्त आवश्यकतानुसार चॉक एवं डस्टर का क्रय किया जायेगा।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये इस अनुदान राशि से प्रयोगशालाओं और कम्प्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कन्ज्यूमेबल सामग्री तथा इण्टरनेट पर भी व्यय किया जा सकता है।
- यदि विद्यालय की रंगाई-पुताई गत वर्ष में कम्पोज़िट स्कूल ग्राण्ट से अथवा आपरेशन कायाकल्य के अन्तर्गत नहीं कराई गयी है तो वर्षा ऋतु के उपरान्त विद्यालयों की रंगाई-पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्रेल, चहारदीवारी, गेट के पेन्ट एवं वॉल-पेन्टिंग का कार्य भी आवश्यकतानुसार कराया जायेगा। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एक सूपता ताये जाने के लिये लिये आवश्यक है कि भवन बाहर से सफेद से पुतवाया जाए
- कक्षा-कक्षों का टाइलीकरण- ऐसे विद्यालय जिसमे सभी कक्षा-कक्ष की फर्श दूटी- फटी / क्षतिग्रस्त है और वहाँ रू० 75000/- या उससे अधिक कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि प्राप्त हो रही है वहीं प्रथम वरीयता ए्वं द्वितीय वरीयता के कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्यों यथा-सहायक शिक्षण सामग्री प्राथमिक उपचार सामग्री. अग्निशमक यंत्र की रीफिलिंग यथावश्यक पैंटिंग कार्य,अक्रियाशील उपकरणों को ठीक कराना / बदलवाना आदि कार्यों को कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि अवशेष बचती है. तो उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कक्षा – कक्षों के टाइलीकरण का कार्य विद्यालय प्रवन्ध समिति से अनुमोदनोपरान्त कराया जायेगा ।
- स्मार्ट क्लास सुरक्षा एवं रख-रखाव से सम्बन्धित निम्न व्यवस्थायें सुनिश्वित करायी जायेंगी-
- विद्यालय के गेट और कक्षों के समस्त दरवाजों पर सामान्य ताला के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाये। साथही जिस कक्षा-कक्ष में रसमार्ट क्लास के उपकरण हो, उसकी खिड़कियों पर लोहे की सुरक्षित ग्रिल व पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुन्डी की च्यवस्था की जाये।
- जिस कक्ष में अवस्थापना सुविधा का अधिस्थापन किया जाना है, वहँ के दरवाजे लोहे के हॉंगे।
- समार्ट क्लास की सुरक्षा एवं रख-रखाव सम्बन्धी अपरिहार्य कार्य कराये जा सकेंगे।
इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकतानुसार अन्य कार्य भी विद्यालय प्रबन्ध समिति से अनुमोदनोपरान्त कराये जा सकेंगें।
सामान्य निर्देश [ Composite Grant 2024-25]
- यदि गत वर्ष की कोई धनराशि शेष हो तो उसे वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ सम्मिलित कर संयुक्त कार्ययोजना बनाकर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से कार्य कराया जा सकेगा ।
- विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री क्रय की जानी है। यदि कोई कार्य अन्य योजना / मद के अन्तर्गत पूर्व में कराया जा चुका है अथवा अन्य योजनान्तर्गत कार्य योजना में अनुमोदित है, तो पुनःकम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट का उपयोग ऐसे कार्य के लिये न किया जाय। जो सामग्री गत वर्ष /पूर्व में क्रय की जा चुकी हो उसको क्रय सूचीमें अनावश्यक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। यह विशेष ध्यान रखा जाये कि एक ही कार्य के लिये दो मदों से धनराशि कदापि आहरित न हो। इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आने पर इसे गबन की श्रेणी में मानते हुये कार्यवाही की जायेगी।
- विद्यालय प्रबन्ध समितियों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया में शासन द्वारा समय- समय परनिर्गत क्रय प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेशों, नियमावलियों एवं निर्देशों तथा टोर पर्चेज रूल्स में दिये गये आदेश एवं निर्देशों का कड़ाई सेअनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में नियमानुसार कोटेशन / निविदा प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट की धनराशि विद्यालय के खातो में हस्तान्तरण के बाद प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर वैठक आयोजित की जाये,जिसमें खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा समस्त प्रधानाध्यापकों / इंचार्ज अध्यापकों को कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट मद मैं अवमुक्त धनराशि, विभागीय निर्देश, क्रय की प्रक्रिया इत्यादि के साथ – साथ धनराशि उपभोग की विधिवत् जानकारी दी जायेगी।
- कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट से क्रय की गयी सामग्री हेतु 02 प्रकार के स्टॉक रजिस्टर बनाये जायें, 1- उपभोज्य (consumable) सामग्री,जैसे फिनायल, साबुन, मिष्ठान, हेतु 2-उपभोज्य न होने वाली (non-consumable) सामग्री, जैसे- आलमारी, रजिस्टर, श्यामपट जैसीस्थायी प्रकृति की सामग्री, की प्रविष्टि हेतु।
- कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट में धनराशि का उपभोग के लिये सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूर्णतः उत्तरदार्यी हॉंगे
कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट( Composite Grant 2024-25) से क्रय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालनअनिवार्यतः सुनिश्चित कराया जायेगा –
- सामग्री क्रय में निर्धारित मानक एवं स्पेसीफिकेशन का पालन किया जायेगा।
- क्रय की जाने वाली सामग्री प्रमुख तथा भारतीय मानक ब्यूरो (BSI) प्रमाणित हो तथा यथा सम्भव जी०एस०टी० पंजीकृत फर्म से ही क्यकरने की कार्यवाही की जायेगी
- जो सामग्री BSI द्वारा प्रमाणित न हो वह मूल निर्माता/ उत्पादक अथवा अधिकृत विक्रेता से ही क्रय की जायेगी।
अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं सत्यापन( Composite Grant 2024-25)
- कॉम्पोजिट स्कूल ग्रांट (Composite Grant 2024-25)मद में अवमुक्त धनराशि का निधारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण – पत्र प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रवन्ध समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पर सुरक्षित रखा जायेगा एवं प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट Data Capture Format (DCF) पर विद्यालययार, मदवार त्रुटि रहित सूचना सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड कीजायेगी।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्ड में रैडम आधार पर 20% विद्यालयों में सामग्री क्रय की प्रक्रिया , उसकी गुणवता तथा अभिलेखों के रख-रखाव के सम्बन्ध में स्वयं जांच करेंगे और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे।
- सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी प्रत्येक माह कम से कम 05 शिक्षण दिवस में रम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के साथ अलग-अलग विकास खण्ड के अलग-अलग विद्यालयों का पर्यवेक्षण करणे तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ वित्तीय व्यवहार में पायी गयी कर्मियों का उल्लेख करते हुए भविष्य में विद्यालय स्तर पर युक्तियुक्त वित्तीय व्यवहार करने की अनुशंसा को जिला बेसिक शिक्षाअधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- विद्यालय निरीक्षण के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक) विद्यालय में कम्पोज़िट स्कूल ग्राण्ट के उपभोग के सम्बन्ध में क्रय प्रणाली प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता तथा अभिलेखों के रख-रखाव व अनुदान के उपभोग में अनियमितता पाये जाने पर दोषी प्रधानाध्यापक / विद्यालय प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।
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