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GO[Shashnadesh] 2024: आयकर में पुरानी कर व्यवस्था में जाने के लिए नया फॉर्म 10-IEA होगा भरना

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इस पोस्ट में बेसिक शिक्षा से रिलेटेड  इस पोस्ट में दी गई सभी जानकारियां विभिन्न स्रोतों से ली गई है यदि आप को किसी भी जानकारी में कोई भी डाउट लगे तो आप हमें ईमेल के जरिए  मैसेज कर सकते हैं या आप उस जानकारी रिलेटेड गूगल पर ऑथेंटिक साइट पर जाकर देख  सकते हैं|

शासनादेश[Shashnadesh]:  इस पोस्ट में आपको यूपी गवर्नमेंट द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के लिए करने वाले समस्त शासनादेश का संग्रह मिलेगा जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग में होने वाली समस्त कार्यक्रमों व नवा चारों के विषय में आपको सूचना मिलती रहेगी बहुत सारे कार्यक्रम बेसिक शिक्षा में बदलाव के लिए आए दिन सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जिनके आदेश प्रतिदिन आते रहते हैं जो जानकारियां प्रत्येक शिक्षक तक पहुंचाना बहुत जरूरी रहता है इस पोस्ट के जरिए आपको यह सब चीजें आसानी से प्राप्त होते रहेंगे

शासनादेश (Shashnadesh)का महत्व

शासनादेश जारी होने के बाद में यदि कोई कर्मचारी है शिक्षक उस शासनादेश का उल्लंघन करता है तो वैधानिक रूप से उस कर्मचारी के खिलाफ शासनादेश उल्लंघन करने के लिए विधिक रुप से कार्यवाही की जा सकती है

शासनादेश(Shashnadesh)

पुरानी कर व्यवस्था में जाने के लिए नया फॉर्म 10-IEA होगा भरना
31 जुलाई समयसीमा, इसके बाद भरने पर फायदा नहीं मिलेगा
 
 फॉर्म में कई जानकारियां करदाता को देनी पड़ेंगी
नई दिल्ली । अगर किसी करदाता ने वित्त चालू वर्ष में आयकर रिटर्न भरने के लिए नई कर व्यवस्था का चुनाव किया है लेकिन अब वह पुरानी कर व्यवस्था में जाना चाहता है तो इसके लिए नया फॉर्म भरना होगा। साथ ही अलग प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। आयकर विभाग ने यह सुविधा उपलब्ध करा दी है।
आयकर विभाग हाल ही में आकलन वर्ष 2024-25 करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी किए। इनमें कर छूट दावों के लिए विवरण फॉर्म के साथ ही फॉर्म-10-आईईए शामिल है। जो करदाता नई से पुरानी कर व्यवस्था में आना चाहता है, उसे यह फॉर्म भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि करदाता ने नई व्यवस्था को अपनाया है और कर की गणना भी उसी के मुताबिक होगी।
गौरतलब है कि आयकर वभिाग के आदेश के बाद से सभी आयकरदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था डिफाल्ट व्यवस्था बना दी गई है यानी कि यही व्यवस्था प्राथमिक रूप से मिलेगी।
31 जुलाई है अंतिम तिथि
कर विशेषज्ञों ने कहा कि यह फॉर्म आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से पहले जमा करना होगा। कुछ मामलों ने 31 दिसंबर तक भी विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं लेकिन तब पुरानी व्यवस्था को चुना नहीं जा सकेगा।
करदाता को भरनी होंगी कई जानकारियां
जो लोग पुरानी कर व्यवस्था में वापस जाना चाहते हैं, उन्हें नए 10-आईईए फॉर्म में कई तरह की जानकारियों को भरना होगा। इसके तहत पैन नंबर, कर भुगतान का पूरा विवरण आदि शामिल हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त, फॉर्म में दोनों कर व्यवस्था के बदलाव करने की हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जाएगा।
क्या है फॉर्म 10-आईईए
कर विशेषज्ञों के अनुसार, डिफॉल्ट व्यवस्था के तहत नई कर व्यवस्था पहले से चुनी हुई होती है और उसी के आधार पर कर की गणना होती है। अगर किसी करदाता को लगता है कि पुरानी व्यवस्था में उसे ज्यादा कर छूट का लाभ मिल रहा है तो वह इसमें वापस जा सकता है। फॉर्म 10-आईईए फॉर्म में एक तरह से डेक्लेरेशन फॉर्म की तरह है। वहीं, सैकड़ों करदाता भी पुरानी से नई व्यवस्था में गए हैं।

शासनादेश (Shashnadesh)क्यों जरूरी है

शासनादेश जारी करने के बाद ही समस्त कर्मचारियों व शिक्षकों पर चीजें पूर्णतया लागू की जा सकती है क्योंकि जब तक कोई शासनादेश नहीं होगा तब तक किसी भी कर्मचारी व शिक्षकों को कानूनी रूप से किसी चीज के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता इसलिए शासनादेश हर चीज का जरूरी है

शासनादेश(Shashnadesh) कहां से जारी होता है

शासनादेश मुख्य रूप से उस विभाग का जो सचिव होता है वह जारी करता है महानिदेशक के निर्देशन में व निदेशालय के संरक्षण में शासनादेश उस विभाग का सचिव जारी करता है उसके बाद में समस्त कर्मचारियों पर लागू होता है

 

Disclaimer:

इस पोस्ट में दी गई समस्त जानकारियां किसी न किसी स्रोत से ली गई है जैसे गूगल न्यूज़ याहू न्यूज व विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप यदि इसमें दिखाए गए शासनादेश में कोई भी त्रुटि महसूस हो तो आप शासनादेश की ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाकर इस क्रॉस चेक भी कर सकते हैं यदि शासनादेश संबंधी कोई भी जानकारी त्रुटि वश गलत हो जाती है तो इसमें किसी प्रकार का लेखक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी 🙏🙏

 

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FAQ

प्र . शासनादेश (Shashnadesh)क्या होता है

उत्तर- शासन द्वारा जारी आदेश

प्र . शासनादेश (Shashnadesh)कौन जारी करता है

उत्तर- शासनादेश किसी भी विभाग जैसे शिक्षा विभाग के सचिव जारी करते हैं

प्र . शासनादेश(Shashnadesh) का उल्लंघन करने पर क्या होता है

उत्तर- शासनादेश का उल्लंघन करने पर विधिक रूप से कार्यवाही होती है

प्र . शासनादेश (Shashnadesh)कब कब जारी होता है

उत्तर- शासनादेश परिवर्तन लागू करने के लिए समय-समय पर जारी किए जाते हैं

प्र . शासनादेश(Shashnadesh) का क्या उद्देश्य होता है

उत्तर- शासनादेश का उद्देश्य केवल और केवल किसी भी पुराने नियम में परिवर्तन करके उसे सही रूप में चलाना होता है

 

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