चुनाव के मुख्य बिन्दु: मतदान प्रक्रिया कैसे शुरू करे व प्रथम , द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारियों के कार्य
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मतदान प्रक्रिया
प्रथम मतदाता के हस्ताक्षर से पूर्व मतदान अधिकारी प्रथम, पीठासीन अधिकारी के साथ कंट्रोल यूनिट में टोटल की जांच करेगा एवं form17 A में स्याही से लिखेगा की “कंट्रोल यूनिट में टोटल चेक किया गया और शून्य पाया गया”
A. प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य-
मतदाता सबसे पहले मतदान अधिकारी प्रथम के समक्ष आयेगा। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है तथा मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदाई होता है
मतदाता के उपस्थिति होने पर वह उसका नाम जोर से पुकारेगा। यदि किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा उसकी पहचान को चैलेंज नहीं किया जाता है तो मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उसके नाम को लाल स्याही से तिथि रेखा खींचेगा यदि महिला मतदाता है तो उसके संख्या को (√)निशान भी लगाएगा और अन्य मतदाता की दशा में संख्या को गोला का निशान बनाएगा तथा मतदाता को मतदान अधिकारी द्वितीय के पास भेज देगा
B. द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य
द्वितीय मतदान अधिकारी उसे मतदान पर्ची जारी करेगा तथा मतदाता रजिस्टर में उसकी मतदाता सूची का क्रमांक लिखकर उसके पूर्ण हस्ताक्षर /स्पष्ट निशानी अँगूठा प्राप्त करेगा तथा उसके बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही का निशान लगाएगा मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क में विवरण काल में निम्न प्रकार की प्रविष्टियां करेगा
I. मतदाता यदि मतदाता पहचान पत्र दिखाता है तो EPIC लिखते हुए उसके अंतिम चार अंकित करें
यदि इसके अलावा अन्य अनुमन्य पहचान का साथ चलाता है तो उस साक्ष्य का उल्लेख करते हुए उस पहचान पत्र के अंतिम चार अंक दर्ज करें
II. मतदाता पर्ची तैयार करना
III. अमिट स्याही लगाना
C. तृतीय मतदान अधिकारी के कार्य
द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी मतदान पर्ची को मतदाता से प्राप्त करके मतदान हेतु कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर मतदाता को मतदान करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजना तथा प्राप्त पर्ची को निर्धारित लिफाफे में रखना
चैलेंज वोट(Challenge Vote)
मतदाता मतदान अधिकारी प्रथम के समक्ष उपस्थित हो और कोई निर्वाचन अभिकर्ता है उसकी पहचान को चैलेंज कर दे इसे चैलेंज (अभ्याक्षेप) वोट कहेंगे इस परिस्थिति में मतदान अधिकारी उसे पीठासीन अधिकारी के पास भेज देंगे ताकि उसका निस्तारण करें का सामान मतदान बाधित ना हो
पीठासीन अधिकारी चैलेंज करने वाले अभिकर्ता से चैलेंज फीस ₹2 जमा कर आएगा फिर संक्षिप्त जांच करेगा यह अच्छे सही पाया जाता तो आप अभ्याक्षेप फीस वापस कर देगा तथा प्रतिरूपण करने वाले मतदाता को पुलिस के सुपुर्द कर देगा
प्रथम सूचना रिपोर्ट भरकर संबंधित पुलिस अधिकारी को प्राप्त करा देगा यदि आप अभ्याक्षेप सही नहीं पाया जाता तो अभ्याक्षेप जब्त कर लेगा तथा सामान्य रीति से मतदान करा देगा प्रारूप 14 में दर्ज कर लेगा
निविदत्त मत(Tendor Vote)
मतदाता की उपस्थित होने पर प्रथम मतदान अधिकारी पाता है कि उसका वोट तो पहले ही पढ़ चुका है इसे टेंडर (निविदत्त) वोट कहेंगे उस परिस्थिति में भी मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा जो उसकी संक्षिप्त जांच कर जांच कार्य निर्धारित करेगा कि वह सही मतदाता है या नहीं ,सही मतदाता पाए जाने पर उसे प्रथक से प्राप्त कराए गए मतपत्रों की गड्डी से मत पत्र जारी किया जाएगा जिससे एरोक्रॉस रबर मोहर द्वारा मतदान प्रकोष्ठ में जाकर मतदाता चिन्हित करेगा तथा इसे प्रथक निवेदक मतपत्रों के लिफाफे में रखा जाएगा प्रारूप 17 ख ( 17b) में दर्ज करेगा तथा मतदाता के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगा
प्रॉक्सी वोट (Proxy Vote)
जब कोई व्यक्ति कही अन्य जगह सरकारी कार्य में शामिल हो जैसे BSF के जवान ,तो वो अपने जगह पे किसी व्यक्ति को वोट डालने के लिए नामित कर देते है उसे ही प्रॉक्सी वोटर कहते है
उसको 17 क के कॉलम 2 में सरल क्रमांक 1 (पी वी ) प्रदर्शित करेंगे
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