Pension withdraw from Any bank: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भोगी अब किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे इससे 68 लाख पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालय में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली लागू करने का काम पूरा हो गया है पेंशन शुरू होने के समझ सत्यापन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी रस जारी होते ही जमा कर दी जाएगी सीपीएस इसी मां से पूरे देश में पेंशन भुगतान आदेश को एक रूप से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किए बिना पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेंगे भले ही पेंशन भोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हो या अपना बैंक या शाखा बदलवाता हो
Pension withdraw from Any bank: बैंकों से होंगे करार
- श्रम मंत्रालय ने कहा जीपीएस मौजूद पेंशन प्रणाली में आदर्श बदलाव है जिसमें ईपीएफओ का हर क्षेत्रीय कार्यालय सिर्फ तीन से चार बैंकों से समझौता करेगा इससे उन पेंशन भारतीयों को राहत मिलेगी जो सेवा निवृत्ति के बाद गृह नगर चले जाते हैं
- सीपीएस का पहला पायलट प्रोजेक्ट- बीते साल अक्टूबर में करनाल जम्मू व कश्मीर क्षेत्रीय दफ्तर में लागू हो चुका है वहां 49000 से अधिक पेंशन भोगियों को लगभग 11 करोड रुपए का पेंशन बांटी गई है