मानव संपदा पोर्टल|| मानव संपदा leave|| मानव संपदा चाइल्ड care leave ||मानव संपदा Maternity leave|| मानव मेडिकल लीव|| Casual Leave||Manav Sampada Leave Rule 2024||
मानव संपदा लीव(Manav Sampada Leave Rule 2024): मानव संपदा पोर्टल सरकार द्वारा विकसित एक ऐसा पोर्टल है जहां पर समस्त कर्मचारी की सर्विस डिटेल उपलब्ध रहती है जहां से पेरोल अप्लाई लीव अन्य समस्त विभागीय जानकारियां आप वहां से देख सकते हैं यह पोर्टल सरकारी कर्मचारियों के सुविधा के लिए तैयार किया गया है
Table of Contents
मानव संपदा लीव(Manav Sampada Leave Rule)
मानव संपदा पोर्टल या एप के जरिए आप विभिन्न प्रकार की लीव को अप्लाई करके उन पर अवकाश का उपयोग कर सकते हैं मानव संपदा पोर्टल या एप समस्त लीव अप्लाई करने का एक माध्यम है जिसमें विभिन्न प्रकार की लीव मॉड्यूल उपलब्ध है जैसे कैजुअल मेडिकल लीव मेटरनिटी इत्यादि
बाल्य देखभाल अवकाश संबंधी नियम – (Chile Care Leave):Manav Sampada Leave Rule
1. प्रार्थना पत्र।
2. बाल्य देखभाल अयकाश देयक संबंधी प्रारूप प्रारूप पर विद्यालय के प्रधानाथार्य/प्रधानाध्यापक द्वरा सस्तुति करा ली जाए)।
3. शपथ पत्र(शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से आवेदक के सभी बच्चों का उल्लेख किया जाए व सभी बच्चों की जन्मतिथि का उल्लेख हो)
4. बाल्य देखभाल अवकाश देय तिथि से 4 से 5 दिन पहले आवेदित किया जाए क्यूंकि अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत
किया जाता है जिसमे समय लगने की संभावना होती है।
5.यदि अवकाश का आधार बच्चे की चिकित्सा है तो पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र । यदि अवकाश का आधार बच्ने की पढ़ाई है
तो बच्चे के विद्यालय का आई कार्ड तथा परीक्षा सारिणी।
6.बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (यदि बच्चा 10h से ऊपर की कक्षा में है तो हाईस्कूलका प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए)।
7.बाल्य देखभाल अवकाश संबंधित प्रारूप पर स्पष्ट रूप मे पूर्व मे लिए गए अवकाशों का विवरण (वर्तमान सत्र) तथा विद्यालय में पर्य से
अयकाश पर चल रहे शिक्षक का विवरण अनिवार्य रूप से भरा होना चाहिए।
৪.बाल्य देखभाल अवकाश पर चल रहीं शिक्षिकाओं को यदि समय समय पर होने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया जाएगा तो
उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्तिथ होना होगा।
9.किसी भी विद्यालय में यदि पूर्व से 2 शिस्षिकाएं बाल्य देखभाल अवकाश पर हैं तो ऐसे विद्यालय में किसी अन्य शिक्षिका का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएणा
मातृत्व या प्रसूति अवकाश संबंधी नियम (maternity leave ):Manav Sampada Leave Rule
1.प्रार्थना पत्र।
2. प्रसृति अवकाश देयक संबंधी प्रारूप (प्रारूप पर विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा संस्तुति करा ली जाए)।
3. चिकित्सक का परामर्श पत्र।
4. अल्ट्रासाउन्ड की फोटो व अल्ट्रासाउन्ड की रिपोर्ट ।
5. शपथ पत्र।
गर्भपात अवकाश संबंधी नियम – (Miscarriage Leave):Manav Sampada Leave Rule
1. प्रार्थना पत्र।
2. गर्भपात अवकाश देयक संबंधी प्रारूप (प्ररूप पर विद्यालय के प्रधानाचायी प्रधानाध्यापक द्वारा संस्तुति करा ली जाए)।
3. चिकित्सक का परामर्श पत्र।
4. शपथ पत्र।
नोट : किसी भी विद्यालय में 33 फीसदी (एक तिहाई से अथिक शिक्षकाशिक्षिकाएं अवकाश पर नहीं रहंगो)। दिशा निर्देश की एक कॉपी प्रत्येक विद्यालय में हार्ड कॉँपी में सुरक्षित रखनी होगी।
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FAQ
प्र. मानव संपदा पोर्टल क्या है[Manav Sampada Leave Rule]
उत्तर- मानव संपदा पोर्टल कर्मचारियों के लिए विकसित एक ऐसा पोर्टल है जहां पर सर्विस संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध रहती हैं
प्र. कैजुअल लीव [Casual Leave]क्या है[Manav Sampada Leave Rule]
उत्तर- तुरंत आवश्यकता पड़ने पर ली जाने वाली छुट्टी को कैजुअल या आकस्मिक अवकाश कहते हैं
प्र- चाइल्ड केयर [Child Care]लीव क्या होती है[Manav Sampada Leave Rule]
उत्तर- बच्चों की देखभाल करने के लिए ली जाने वाली छुट्टी को चाइल्ड के लिए कहते हैं
प्र- मैटरनिटी [Maternity] लीव क्या होती है[Manav Sampada Leave Rule]
उत्तर- गर्भधारण के समय ली जाने वाली छुट्टी को मैटरनिटी लीव कहते हैं
प्र- मेडिकल लीव [Medical Leave]क्या होती है
उत्तर- बीमार होने पर ली जाने वाली लीव को मेडिकल लीव कहते हैं