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परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक-अध्यापक की बैठक आयोजन कैसे कराए ? [How to organize parent-teacher meeting in Primary schools]

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परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक-अध्यापक की बैठक|| parent-teacher meeting||parent-teacher meeting in Primary schools|| 3to 8 July 2023 Parents Meetings||

विषयः परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक-अध्यापक की बैठक आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।[How to organize parent-teacher meeting in council schools]

parent-teacher meeting in Primary schools: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 के अन्तर्गत विभिन्न हकदारियों आदि पर निगरानी की व्यवस्था एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने तथा बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि, गृह कार्य एवं छात्र -छात्राओं के अधिगम स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से ध्यापकों एवं अभिभावकों की नियमित बैठकें आयोजित कर उनके साथ पारस्परिक विचार-विमर्श की आवश्यकता है। तल्करम में माह जुलाई, 2023 के प्रथम सप्ताह में प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं के०जी०बी०वी० विद्यालयों में अभिभावक-अध्यापक (Parent Teacher Meeting) की बैठक अआयोजित की जानी है। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कारय्यक्रमों, योजनाओं एवं लाभकारी प्रयासों को जनसमुदाय तक पहुँचाकर एक जन आन्दोलन का वातावरण सृजित करना है तथा निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय एवं अभिभावकों को जागरूक करने के साथ ही निपुण लक्ष्यों हेतु विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों को माता-पिता / अभिभावकों तक पहुँचाना एवं जागरूक करना अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माह जुलाई 2023 के प्रथम सप्ताह में अभिभावक-अध्यापक बैठक (PTM) के आयोजन हेतु निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाए:

Table of Contents

कार्यक्रम की योजना निर्माण

[parent-teacher meeting in Primary schools]

  • मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक कर अभिभावक अध्यापक बैठक की योजना का निर्माण, तिथियों का निर्धारण तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक विकास खण्ड के लिए पृथक- पृथक नोड़ल अधिकारियों को नामित किया जाए, जो आवंटित विकास खण्ड के समस्त विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक बैठक कराने के लिए उत्तरदायी होंगें एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेंगें।
  • समस्त नोडल अधिकारी द्वारा आवंटित विकास खण्ड के समस्त विद्धयालयों के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक कर अभिभावक अध्यापक बैठक की योजना विकसित कर दिनांकः 30 जून, 2023 तक मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगें ।
  • मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ब्लॉकवार समस्त विद्यालयों में अभिभावक-अध्यापक बैठक के क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक में उपलब्ध कार्मिकों की टीम गठित कर विद्यालयवार ड्यूटी आवंटिेत की जाए।
  • विद्यालय हेतु नामित आधिकारी बैठक के दौरान स्वयं उपसिथित रहेंगें तथा बैठक सम्पन्न करायेंगे। बैठक के उपरान्त अपनी आख्या ০2 कार्यदिवसों के भीतर विकास खण्ड के नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
  • प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र- छात्रा के माता-पिता/ अभिभावक से व्यक्तिगत सम्पर्क एवं अन्य माध्यम से बैठक की तिथि के बारे में बैठक के 02 दिन पूर्व सूचित करंगे।
  • अभिभावक -अध्यापक बैठक हेतु राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं का छात्र -छात्राओं के माता-पिता / आअभिभावक को बैठक में प्रतिभाग हेतु प्रेरित करने में सहयोग लिया जा सकता है।
  • अभिभावक-अध्यापक बैठक की पूर्ण कार्यवाही बैठक संबंधी रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए।
  • मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पृथक से जनपद स्तरीय अधिकारियों की एक अनुश्रवण टीम गठित की जायेगी, जिसके द्वारा जनपद के समस्त विकास खण्डों के कम से कम 10 प्रतिशत विद्यालयों में आयोजित अभिभावक-अध्यापक बैठक का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए।
  • बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने वाले अनुभ्रवण की मॉनीटेरिंग भी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाए। विभागीय अनुश्रवण का विस्तृत विवरण बिन्दु-ও पर उल्लिखित है।

parent-teacher meeting in Primary schools]

 

उक्त के क्रम में बैठक के दिन परिषदीय विद्यालयों को स्वच्छ एवं सुसज्जित करते हुए अभिभावकों का स्वागत अध्यापकों एवं एसoएम०सी० सदस्यों द्वारा किया जाय, जिससे कि उनमें विशिष्टता का भाव उत्पन्न हो सके। कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में विद्यालय के सेवित कषेत्र में मुनादी, उद्घोषणा, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना एवं अध्यापकों तथा एमOएम०सी० सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क वं अन्तः वैयक्तिक संचार (PC) कर समस्त अभिभावकों को बैठक में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया जाए।

[parent-teacher meeting in Primary schools]

कार्यक्रम का आयोजन:-

  • निर्धारित तिथि को विद्यालय में प्रातः 1000 बरजे से 1200 बजे अपराह तक अध्यापक-अभिभावक की बैठक (?M) आयोजित की जाये।
  • बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु कुर्सियाँ आदि की व्यवस्था प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित की जाए।
  • बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपसि्थिति सुनिश्चित किया जाए ।
  • बैठक में उपपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पदनाम, कार्यरत स्थल / पता एवं मोबाइल नं० बैठक पंजिका में अंकित किया जायेगा।
  • बैठक में, पूर्व में आयोजित सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों यथा-संगीत, चित्रकला, कविता, कहानी, सृजनात्मक लेखन, एवं खेल- कूद आदि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा।
  • बैठक में चर्चा के दौरान दो तरफा संचार (Two way communication) अर्थात् अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया जाए।

[parent-teacher meeting in Primary schools]

parent-teacher meeting in Primary schools]

बैठक में चर्चा -परिचर्चा के बिन्दु :

बैठक मे  उपस्थिति  अभिभावकों के साथ निम्न बिन्दुओं पर की जानी है:-

बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के संबंध में

[parent-teacher meeting in Primary schools]

  • विद्यालय से सेवित क्षेत्र के सभी बच्चों को चिन्हित कर, उनका विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि हेतु अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जाए तथा उदासीन अभिभावकों को अभिप्रेरित करने हेतु सक्रिय अभिभावकों का सहयोग लिया जाए।
  • शिक्षा के महत्व व उपयोगिता पर चर्चा कर माता / पिता / अभिभावकों को बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिये प्रिरित करना।
  • समुदाय एवं अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रमों से जोड़ना तथा उनको गतिविधियों में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित करना।
  • प्रत्येक बच्वे के अभिभावक के साथ उनकें बच्चे के अधिगम स्तर की चर्चा की जाए और घर पर  बैठक से पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा लगातार अनुपस्थित या अपेक्षाकृत अधिक अनुपस्थिति वाले बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने हेतु अभिभावकों को प्रेरित और प्रशिक्षित किया जाए ।
  • बच्चों की सूची तैयार की जायेगी तथा ऐसे बच्चों के माता / पिता/अभिभावकों की पी०टीoएमo में उपस्थिति अवश्य सुनिश्चत की जाए।
  • बैठक में ऐसे अभिभावकों से चर्चा कर बच्चों के विद्यालय न आने का कारण जानने का प्रयास कर, बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित
    कराने का प्रयास किया जाए।

डी०बीoटी0 के सम्बन्ध में

छात्र-छात्राओं को यूनीफार्म क्रय हेतु रू० 300 /-की दर से दो जोड़ी यूनीफार्म हेतु रू० 600 मात्र, स्वेटर क्रय हेतु रू0 200/ -मात्र, जूता- मोजा क्रय हेतु रू0 125/- मात्र, स्कूल बैग क्रय हेतु रू० 175 /- मात्र तथा 4 कॉपी, 2 पेन, 2 पेन्सिल, 2 कटर, एवं 2 इरेज़र आदि स्टेशनरी क्रय हेतु रू0 100/- मात्र अर्थात् कुल रू0 1200/- मात्र की धनराशि डी०बी०्टी० के माध्यम से अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में उपलब्ध करायी जा रही है। तत्क्रम में छात्र-छात्राओं एवं उनकें माता / पिता / आअभिभावकों को आधार बनवाने, बैंक खाते को आधार से सीड करवाने एवं डीoबी०टी० के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपभोग यूनीफार्म, स्वेटर जूता-मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय के लिए ही किये जाने हेतु प्रेरित किया जाए। [parent-teacher meeting in Primary schools]

निपूण भारत पर चर्चा

  • अभिभावकों को प्रेरित किया जाये कि वे बच्चों के साथ समय बितायें, बच्चों के शैक्षणिक कार्य पूर्ण कराएँ एवं बच्चों को लिखकर अभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करें तथा निपुण लक्ष्य / सूची के अनुसार अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को यथा सम्भव सहयोग प्रदान करें ।
  • शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को दीक्षा एप्प डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए और पाठ्यपुस्तकों में उपलब्ध कयू0आर0 कोड को स्कैन करते हुए सामग्री का उपयोग बच्चों के शिक्षण कार्य हेतु किए जाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाए।
  • शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रूप से जोड़ा जाए एवं उन्हें विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जा रही किविज/ शैक्षणिक सामग्री से बच्चों को अध्ययन हेतु प्रेरित किया जाए।
  • निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा उपलबध कराई गयी संदर्शिकायें / प्रिंट रिच सामग्री. तालिका, सूची, गणित किट इत्यादि के बारे में समुदाय /अभिभावकों को प्रदर्शित करते हुए विस्तारपूर्वक चर्चा की जाए तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अभिभावकों को अपेक्षित सहयोग हेतु प्रेरित किया जाए।[parent-teacher meeting in Primary schools]

ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी एवं चर्चा

  • विद्यालयों को 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा-शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल, बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय, हैण्ड वाशिंग यूनिट, विद्युतीकरण एवं उपकरण, CwsN शौचालय एवं रैम्प व रेलिंग, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास इत्यादि का बाल मैत्रिक अभिगम्यता के अनुसार निर्माणकार्य कराया जा रहा है, जिससे छात्र – छात्राओं का विद्यालय के प्रति सरूचि विकसित हो सके।
  • अभिभावकों से चर्चा की जाए कि क्या विद्यालय में निर्मित अवस्थापना सुविधाओं से आपके बच्चे संतुष्ट हैं? यदि नहीं तो किन-किन सुविधाओं का विकास कराया जाना अपेक्षित है। विद्यालय की साफ -सफाई पर विस्तार पूर्वक चर्चा
  • विद्यालय में स्वच्छता सामाग्री यथा-हाथ धोने के लिए साबुन, शौचालय क्लिीनर, फिनायल, झाड़डस्टबिन इत्यादि की उपलब्धता पर वस्तार पूर्वक चर्चा।[parent-teacher meeting in Primary schools]

आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम

  • शारदा कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में समस्त ০6-14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित किया जा रहा है।
  • अभिभावकों को इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया जाए।

दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम

[parent-teacher meeting in Primary schools]

दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुकिधाओं यथा-दिव्यांग बालिकाओं हैेतु स्टाईपेण्ड, गम्भीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कार्ट एलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जाने तथा संचालित ‘समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की जाए।

विद्यालय प्रबन्ध समिति पर चर्चा

विद्यालय प्रबन्ध समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य व दायित्वों पर अभिभावकों के साथ चर्चा। विद्यालय प्रबन्ध समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी प्रदान करना।

अभिभावक, अध्यापक एवं एस०एम0सी० के सदस्यों के सहयोग से समस्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित कराना।

 अनुश्रवण

[parent-teacher meeting in Primary schools]

मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व विकसित योजनानुसार पी०टी०एमO का अनुअ्रवण गठित टीम द्वारा किया जाएगा, इसके अतिरिक्त विभागीय बैठकों के अनुश्रवण हेतु निर्देश निम्नवत हैं:-

  • प्रत्येक एoआर०पी० द्वारा कम से कम 3 न्याय पंचायत के कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुभ्रवण कर आख्या खण्ड शिक्षा अधिकाररी को उपलब्ध करायी जायेगी।
  • प्रत्येक एस आर. जी. द्वारा कम से कम ও ब्लॉक के कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुअ्रवण कर आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
  • खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक के कुल 5 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
  • प्रत्येक जिला समन्वयक द्वारा कम से कम 3 ब्लॉक के कुल 06 विद्यालयों में बैठकों का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ब करायी जायेगी। अनुश्रवण कर आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
  • जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कम से कम 4 ब्लॉक के कुल 4 विद्यालयों में बैठकों का अनुभ्रवण कर आख्या राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
  • प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कम से कम 2 ब्लॉक के कुल 4 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
  • सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा कम से कम 2 जनपदों के कुल 4 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण कर आख्या राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा को उपलब्ध करायी जायेगी।
  • अनुश्रवण की योजना इस प्रकार तैयार की जाए कि एक ही विद्यालय का अनुअ्रवण दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा न किया जाए।
  • जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता द्वारा एoआरoपी0, एस०आर०जी०, खण्ड शिक्षा अधिकारी, की आख्या संकलित करते हुये जनपद की संकलित आख्या राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा लखनऊ के ई- मेल upefaspo@gmail.com एवं cmssaup1 @gmail.com पर उपलब्ध करायी जायेगी। बैठकों के फोटोग्राफ्स प्रेरणा पोर्टल के एस०एम०सी० मॉडयूल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए ।

वित्तीय नि्देश

[parent-teacher meeting in Primary schools]

  • बैठक के आयोजन हेतु कुर्सियां, दरी, आदि, विद्यालय की साज-सज्जा तथा समस्त अभिभावकों के जलपान, चाय आदि की व्यवस्था हेतु प्रति विद्यालय रू० 500/- (रू० पॉच सौ मात्र) की दर से राज्य परियोजना कार्यालय के सामुदायिक सहभागिता मद से व्यय की सीमा निर्धारित की गयी है।
  • बैठक के आयोजन हेतु निर्धारित धनराशि प्रति विद्यालय रू० 500 /- (रूपया पॉच सौ मात्र ) की दर से शीघ्र ही प्रेषित की जाएगी। अतः निर्धारित समयान्तर्गत उपयुक्त आयोजन सुनिश्चित करते हुए विकास खण्ड वार विद्यालयों की संख्या निम्न प्रारूप पर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  • जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी का व्यव्त्तगत दायित्व होगा कि राज्य परियोजना स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित व्य सीमा को 3 कार्य दिवसों के अन्दर अभिभावक-अध्यापक की बैठक के आयोजन हेतु प्रति विद्यालय रू० 500 /- की दर से विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते की व्यय सीमा निर्धारित की जाए ।
  • निर्धारित व्यय सीमा का उपभोग समग्र शिक्षा के मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट मैन्युअल 2018 के प्राव्धानों के अनुसार किया जायेगा ।

उप्युक्त निर्देश का शत- प्रतिशत अनुपालन कराते हुए माह जुलाई, 2023 के प्रथम सप्ताह में विद्यालय स्तर पर अभिभावक -अध्यापक की बैठक का आयोजन सम्पादित कराना सुनिश्चित करें। आयोजन की संक्षिप्त आख्या एवं निर्धारित प्रारूप पर सूचना दिनांकः 05 अगस्त, 2023 तक राज्य परियोजना कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करायें।

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FAQ

प्र. Parent-Teacher Meeting in Primary schools क्यू की जाती है 

उत्तर- इससे अभिभावक और शिक्षकों मे जुड़ाव बना रहता है

प्र. Parent-Teacher Meeting के कितने रुपये निर्धारित किए गए ?

उत्तर-बैठक के आयोजन हेतु निर्धारित धनराशि प्रति विद्यालय रू० 500 /- (रूपया पॉच सौ मात्र )

प्र. एoआर०पी० द्वारा कम से कम कितने विद्यालय अनुश्रवण करने होंगे

उत्तर- प्रत्येक एoआर०पी० द्वारा कम से कम 3 न्याय पंचायत के कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुभ्रवण

प्र. एस आर. जी. द्वारा कम से कम कितने विद्यालय अनुश्रवण करने होंगे

उत्तर-प्रत्येक एस आर. जी. द्वारा कम से कम ও ब्लॉक के कुल 10 विद्यालयों में बैठकों का अनुअ्रवण

प्र. खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा कम से कम कितने विद्यालय अनुश्रवण करने होंगे

उत्तर-खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक के कुल 5 विद्यालयों में बैठकों का अनुश्रवण

प्र. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कम से कम कितने विद्यालय अनुश्रवण करने होंगे

उत्तर-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कम से कम 4 ब्लॉक के कुल 4 विद्यालयों में बैठकों का अनुभ्रवण

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