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BASIC SHIKSHA : अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आदेश का पालन करें या हाजिर हों: कोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने के मामले में अवमानना अर्जी पर दिया आदेश

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BASIC SHIKSHA : अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आदेश का पालन करें या हाजिर हों: कोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने के मामले में अवमानना अर्जी पर दिया आदेश

BASIC SHIKSHA : अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आदेश का पालन करें या हाजिर हों: कोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने के मामले में अवमानना अर्जी पर दिया आदेश

BASIC SHIKSHA

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प्रयागराज। BASIC SHIKSHA

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को निर्देश दिया कि वह शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के मामले में आदेश का पालन करते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या 27 अक्टूबर को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी के विक्रांत सिंह की अवमानना अर्जी पर दिया।

हाईकोर्ट ने 18 सितंबर 2025 को सुनवाई में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कन्याकुमारी वर्मा, शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रभाग सिंह बेब्सल और सचिव एवं बेसिक शिक्षा बोर्ड सुरेंद्र कुमार तिवारी संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में रिपोर्ट देने के लिए कहा। अपर मुख्य सचिव ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल नहीं की। उन्होंने छूट के आवेदन के साथ अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने सिर्फ आदेश के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।

महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि अदालत के आदेश के अतिरिक्त मिली चार सप्ताह की छूट समाप्त हो गई है। कोर्ट ने कहा कि पिछली बार भी समय मांगा गया था लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया।

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BASIC SHIKSHA:

कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्टूबर 2025 पर सर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस हलफनामा में रिट कोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन दिखाया जाना चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन पर आरोप तय करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। वहीं, अन्य अधिकारियों को अगले आदेश तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी गई है।”

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✍नोट :- इस ब्लॉग की सभी खबरें Google search से लीं गयीं, कृपया खबर का प्रयोग करने से पहले वैधानिक पुष्टि अवश्य कर लें, इसमें BLOG ADMIN की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पाठक ख़बरे के प्रयोग हेतु खुद जिम्मेदार होगा!

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