TET News: टीईटी की अनिवार्यता का आदेश जारी, 1 साल बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग, शिक्षकों में मचा हड़कंप

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TET News: टीईटी की अनिवार्यता का आदेश जारी, 1 साल बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग, शिक्षकों में मचा हड़कंप

उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के एलटी शिक्षकों के लिए टीईटी-2 की अनिवार्यता का आदेश जारी कर दिया। बुधवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद प्रसाद सिमल्टी ने इसके आदेश किए। उन्होंने कहा कि एक सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत आदेश किया था। एलटी शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी-2 की योग्यता हासिल करनी अनिवार्य है। सिमल्टी ने एलटी कैडर के नियुक्ति अधिकारी दोनों मंडलीय अपर निदेशकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आगे कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एलटी शिक्षकों के लिए आए इस आदेश से राजकीय शिक्षक संघ ने कड़ा ऐतराज किया है। बीते रोज माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ हुई बैठक में भी यह मुद्दा आया था।संघ के अध्यक्ष रविंद्र राणा ने बुधवार को मीडिया को जारी बयान में कहा कि यह हैरानी की बात है कि पिछले साल के आदेश पर विभाग ने स्थिति अब जाकर स्पष्ट की। संगठन का टीईटी को लेकर रुख स्पष्ट है। एलटी कैडर के पहले से कार्यरत शिक्षकों पर टीईटी की बाध्यता के विषय का समाधान सेवा नियमावली तथा अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। केवल किसी बैठक में तदर्थ पदोन्नति का विकल्प सुझा देने से संगठन ने टीईटी की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं किया है। इस विषय पर संघ जल्द ही मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेगा।

सेवारत शिक्षकों के लिए 40 प्रतिशत टीईटी अर्हता तय करने की मांग

उत्तरांचल (पर्वतीय) कर्मचारी-शिक्षक संगठन की जनपद शाखा हरिद्वार ने सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) के मानकों में बदलाव की मांग की है। संगठन ने प्रदेश संगठन से मांग की है कि सेवारत शिक्षकों के लिए यूटीईटी में न्यूनतम अर्हता 40 प्रतिशत यानी 60 अंक निर्धारित की जाए और वर्ष 2026 से ही उनके लिए अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाए। संगठन का कहना है कि वर्तमान में विभिन्न शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में न्यूनतम अर्हता के मानकों में अंतर है। उत्तराखंड बोर्ड की ओर से आयोजित यूटीईटी में विभिन्न वर्गों के लिए न्यूनतम अर्हता 60 प्रतिशत (90 अंक), 50 प्रतिशत (75 अंक) और 40 प्रतिशत (60 अंक) निर्धारित है।

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