शिक्षामित्रों के स्थानांतरण/समायोजन को लेकर बीएसए का बड़ा आदेश, तत्काल मांगी गई सूचना।
चंदौली। शिक्षामित्रों के स्थानांतरण/समायोजन को लेकर एक बार फिर प्रक्रिया तेज होती दिखाई दे रही है। चंदौली के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से 03 सितंबर 2026 को सभी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर शिक्षामित्रों से निर्धारित प्रारूप पर सूचना तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि सूचना उपलब्ध होने के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।
दरअसल, शासन स्तर से शिक्षामित्रों के स्थानांतरण/समायोजन के संबंध में 03 जनवरी 2025 और 12 जून 2025 के शासनादेश के अनुपालन के लिए निर्देश दिए गए थे। बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से 12 दिसंबर 2025 को भी सभी जिलों को शासन के 09 दिसंबर 2025 के पत्र के क्रम में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया था। अब चंदौली बीएसए कार्यालय ने बताया है कि पहले उपलब्ध कराई गई सूचना अभी तक अपडेट नहीं हुई है। इसलिए निर्धारित प्रारूप पर तत्काल नई/अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षामित्रों से मांगी जा रही है ये जानकारी
शासन के पत्र के साथ जारी प्रारूप में शिक्षामित्र का नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, लिंग, मानव संपदा कोड और वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय का विवरण मांगा गया है। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण रूप से यह पूछा गया है कि शिक्षामित्र वर्तमान विद्यालय में ही रहना चाहता है या मूल तैनाती वाले विद्यालय में जाना चाहता है।
विवाहित महिला शिक्षामित्रों के लिए भी अलग विकल्प दिया गया है। यदि वह अपने पति के घर के ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/वार्ड में स्थित परिषदीय विद्यालय में जाना चाहती हैं, तो उन्हें संबंधित विकल्प भरना होगा। विवाहित होने की स्थिति में विवाह प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड की प्रति जैसे प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रावधान भी प्रारूप में दिया गया है। पति का नाम, ग्राम सभा/वार्ड, विकासखंड/नगर क्षेत्र और जनपद की जानकारी भी मांगी गई है।
वर्तमान विद्यालय में रहने वालों को लेकर क्या कहा गया?
शासन के निर्देश के अनुसार जिन शिक्षामित्रों ने अपनी वर्तमान तैनाती वाले विद्यालय में ही रहने का विकल्प दिया है, उनके मामले में किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी। यानी ऐसे शिक्षामित्रों को इस चरण में स्थानांतरण/समायोजन की प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा।
वहीं पुरुष अथवा अविवाहित महिला शिक्षामित्र यदि अपनी मूल तैनाती वाले विद्यालय में वापस जाने का विकल्प देते हैं और वहां पद उपलब्ध है, तो उन्हें मूल विद्यालय में तैनात किया जा सकता है। यदि मूल विद्यालय में पद उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें उसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या वार्ड में संचालित किसी अन्य विद्यालय में रिक्ति के आधार पर तैनात किए जाने का प्रावधान बताया गया है।
पहले चरण में समिति करेगी कार्रवाई
शासन के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षामित्रों के स्थानांतरण/समायोजन की पहले चरण की पूरी कार्रवाई संबंधित समिति द्वारा की जाएगी। पहले चरण में जिन मामलों का निस्तारण नहीं हो पाएगा, उनके लिए दूसरे चरण में कार्रवाई की जाएगी और इसके संबंध में आगे विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। खास बात यह भी है कि फिलहाल इस स्थानांतरण/समायोजन के लिए पोर्टल की आवश्यकता नहीं होने के कारण उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।
ऐसे में चंदौली जिले के शिक्षामित्रों के लिए बीएसए का यह आदेश महत्वपूर्ण है। शिक्षामित्रों को निर्धारित प्रारूप में अपनी सही जानकारी और विकल्प उपलब्ध कराने होंगे, ताकि शासन के निर्देशों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। हालांकि यह आदेश स्वयं स्थानांतरण/समायोजन आदेश नहीं है, बल्कि प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए सूचना और विकल्प जुटाने से संबंधित है।

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