यूपी में परिषदीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश जारी, जिलों को 23 अक्टूबर तक का समय
UP Teacher Seniority List 2026: उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के सचिव की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को वरिष्ठता सूची तैयार करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद जिलों में भी संबंधित शिक्षकों की जानकारी निर्धारित प्रारूप पर तैयार कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
सचिव ने वरिष्ठता सूची तैयार करने के दिए निर्देश
जारी आदेश में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 एवं नियम 22 में वरिष्ठता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। आदेश के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करने में शिक्षक की नियुक्ति की तिथि और नियमों में निर्धारित अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा।
नियम 22 के अनुसार किसी संवर्ग में शिक्षक की वरिष्ठता मूल रूप से उसकी नियुक्ति की तारीख से निर्धारित की जाएगी। यदि दो या उससे अधिक शिक्षकों की नियुक्ति एक ही तारीख को होती है तो नियमानुसार निर्धारित क्रम के आधार पर वरिष्ठता तय की जाएगी।
68,500 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े शिक्षकों का भी मामला
आदेश में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अभ्यर्थियों के जनपद आवंटन का भी उल्लेख किया गया है। दस्तावेज के अनुसार न्यायालय के विभिन्न मामलों में पारित निर्णयों के अनुपालन में नवीन जनपद आवंटन के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से किए जाने के संबंध में परिषद कार्यालय की ओर से पूर्व में निर्देश दिए गए थे।
इसका मतलब यह है कि संबंधित शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करते समय विभाग को नियुक्ति और जनपद आवंटन से जुड़े निर्धारित रिकॉर्ड को ध्यान में रखना होगा।

पहले अंतिम सूची पर आपत्तियां ली जाएंगी
परिषद के सचिव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि पहले अनंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची पर संबंधित शिक्षकों से आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठता सूची में किसी शिक्षक की नियुक्ति तिथि, संवर्ग अथवा अन्य संबंधित विवरण में कोई त्रुटि रह जाने पर उसे समय रहते ठीक किया जा सके।
तीन सप्ताह में जिला स्तर पर सूची तैयार करने के निर्देश
आदेश में जिला स्तर पर वरिष्ठता सूची तैयार करने की कार्रवाई को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दस्तावेज के अनुसार 03 सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करते हुए परिषद कार्यालय को वरिष्ठता सूची दिनांक 23 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इस निर्देश के बाद जिला स्तर पर शिक्षकों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं जुटाकर निर्धारित प्रारूप में तैयार करने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।
गाजीपुर में भी जारी हुआ अलग आदेश
इसी क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर के कार्यालय से भी 1 अक्टूबर 2026 को परिषदीय अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
गाजीपुर के आदेश में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि परिषद कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में सूचना तैयार कराई जाए। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची से संबंधित विभिन्न जानकारियां मांगी गई हैं।
वरिष्ठता सूची में मांगी गई ये जानकारियां
गाजीपुर में जारी प्रारूप में शिक्षक का नाम, पदनाम, कार्यरत विद्यालय, जन्मतिथि, मानव संपदा कोड, जनपद में प्रथम नियुक्ति की तिथि, भर्ती का स्रोत, अंतर्जनपदीय स्थानांतरण से संबंधित आदेश की जानकारी, भर्ती का नाम तथा जनपद में सेवा के अंतर्गत नियुक्ति की प्रथम विद्यालय में कार्यभार ग्रहण तिथि जैसी सूचनाएं शामिल हैं।
इसके अलावा TET उत्तीर्ण की स्थिति, TET वर्ष और अनुपस्थित/अभियुक्त कार्यवाही की स्थिति जैसी जानकारी भी निर्धारित प्रारूप में मांगी गई है।
एक सप्ताह के अंदर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश
गाजीपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित शिक्षकों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में तैयार कराकर एक सप्ताह के अंदर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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इससे स्पष्ट है कि जिले स्तर पर वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए शिक्षकों की सेवा संबंधी जानकारी को निर्धारित प्रारूप में संकलित किया जा रहा है।
शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वरिष्ठता सूची?
वरिष्ठता सूची शिक्षकों की सेवा से जुड़ा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होती है। इसमें नियुक्ति की तिथि, संवर्ग और अन्य निर्धारित विवरण के आधार पर शिक्षकों का क्रम तय किया जाता है। भविष्य में विभागीय सेवा संबंधी प्रक्रियाओं में वरिष्ठता सूची का उपयोग किया जा सकता है।
फिलहाल जारी आदेश का मुख्य उद्देश्य जिलेवार वरिष्ठता सूची को निर्धारित नियमों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तैयार करना है। अनंतिम सूची जारी होने के बाद शिक्षकों को उसमें दर्ज अपने विवरण की जांच करने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिल सकता है।
