बोनस आदेश: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संबद्ध बोनस की मंजूरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन सामने आया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी 15 अक्टूबर 2026 के इस आदेश में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) देने की मंजूरी का उल्लेख किया गया है। इस आदेश के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर बोनस देने का प्रावधान है।
इस आदेश में बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक परिलब्धि सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसके आधार पर 30 दिनों के बोनस की गणना की जाती है। हालांकि, किसी कर्मचारी को वास्तव में कितनी राशि मिलेगी, यह उसकी पात्रता, सेवा अवधि और लागू गणना नियमों पर निर्भर करेगा।
केंद्र सरकार बोनस आदेश 2026: क्या है पूरा मामला?
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस देने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। यह बोनस सामान्यतः तदर्थ बोनस के नाम से जाना जाता है।
साझा किए गए आदेश के पहले पृष्ठ पर ज्ञापन संख्या 7/24/2007/ई-III(ए) और दिनांक 15 अक्टूबर 2026 दर्ज है। इसमें केंद्र सरकार के समूह ‘ग’ के कर्मचारियों और समूह ‘ख’ के उन अराजपत्रित कर्मचारियों का उल्लेख है, जो किसी उत्पादकता संबद्ध बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।
इस प्रावधान का उद्देश्य निर्धारित शर्तों के तहत पात्र कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बोनस का लाभ देना है। आदेश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों के लिए भी संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की परिलब्धियों संबंधी पद्धति का अनुसरण करने वाले संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पात्र कर्मचारियों पर भी आदेश लागू होने की बात कही गई है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिनों का बोनस?
आदेश के पहले पृष्ठ पर दी गई जानकारी के अनुसार, बोनस के दायरे में मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के पात्र कर्मचारी आते हैं।
1. केंद्र सरकार के समूह ‘ग’ के कर्मचारी।
2. समूह ‘ख’ के पात्र अराजपत्रित कर्मचारी, जो किसी अन्य उत्पादकता संबद्ध बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते।
3. संबंधित नियमों के अंतर्गत पात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सशस्त्र बलों के कर्मचारी।
4. निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्मचारी, जहां केंद्र सरकार की परिलब्धियों संबंधी पद्धति का पालन किया जाता है।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि केवल केंद्र सरकार में काम करने से हर कर्मचारी स्वतः इस बोनस का पात्र नहीं हो जाता। संबंधित कर्मचारी की श्रेणी, सेवा अवधि और किसी अन्य बोनस योजना के अंतर्गत आने या न आने की स्थिति की जांच आवश्यक है।
