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मतदान के दौरान विशेष परिस्थितियाँ: [Loksabha Chunav 2024]
Loksabha Chunav 2024: अनुपस्थित, स्थानान्तरित एवं मृत (ASD) सची में दर्ज मतदाता के अने पर।
- ASD मतदाताओं की सूची मतदेय स्थलवार तैयारकर पीठासीन अधिकारी कोरिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राप्त करायी जाती है।
- इस सूची में दर्ज मतदाता यदि मतदान के दिन अपना वोट डालने आते हैं तोउन्हें आयोग द्वारा जारी EPIC अथवा उपरोक्त वर्णित अन्य वैकल्पिक फोटोपहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- पीठासीन अधिकारी प्रस्तुत पहचान दस्तावेज को स्वयं सत्यापित करेगा एवं रजिस्टर 17ए में विवरण दर्ज करेगा।
- प्रथम मतदान अधिकारी मतदान अभिकत्ताओं को उस (ASD) मतदाता का नामजोर से पढ़कर सूचित करेगा।
- ऐसे मतदाता से मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर के अलावा अंगूठे का निशान भीअंकित कराया जायेगा।
- ASD मतदाता से निर्धारित अनुलग्नक-14 में घोषणा पत्र भी प्राप्त कियाजायेगा।
- पीठासीन अधिकारी द्वारा यह रिकार्ड रखा जायेगा कि (ASD) सूची में से कितनेमतदाताओं को उचित जांच के बाद मतदान करने की अनुमते प्रदान की गयी।
चैलेन्ज वोटः [Loksabha Chunav 2024]
मतदान के दौरान यदि कोई व्यक्ति वोट डालने आता है और अभिकर्ताओं द्वारा मतदाता के नाम व पहचान को लेकर यदि आपत्ति की जाती है तो जिस मतदान अभिकर्ता द्वरा चैलेन्ज किया जाये उससे 2 रु० जमा कराकर निधर्धारित अनुलग्नक-19 में रसीद जारी किया जायेगा। तथा फार्म-14 में ऐसे चुनौती दिये गयें मतों का रिकार्ड रखा जायेगा फिर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाताके सम्बन्ध में जॉँच की जायेगी और यह पाता है कि मतदाता सही है तो उसका ईoवीoएम0 के माध्यम से मत की अनु्मति देगा। यदि यह पाया जाये कि जो मतदाता मत डालने आया था वह किसी फर्जी मतदाता के नाम से वोट डालने आया था तब उसे निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक-20 में थानाध्यक्ष को सम्बोधित रिपोर्ट भरकर वहाँ उपस्थित पुलिस को सुपूर्द कर देंगे तथा जिस मतदान अभिकर्ता ने 2 रु० जमा किये थे. वह उसे वापस कर दिया जायेगा
निविदत्त (टेंडर) वोट: [Loksabha Chunav 2024]
- मतदान के दौरान ऐसा कोई मतदाता आता है तथा यह पाया जाता है कि उस मतदाता के स्थान पर पूर्व में ही कोई व्यक्ति मत डाल चुका है तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता के सम्बन्ध में आवश्यक जाँच करेगा तथा जॉँच के बाद यह संतुष्ट होने पर कि यह व्यक्ति सही है तो सम्बन्धित मतदाता का निविदत्त(टेण्डर) मतपत्र के माध्यम से वोट डलवाने की समस्त कार्यवाही पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी। उक्त मत ई०वीoएम० मशीन से अनुमन्य नहीं है।
- पीठासीन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अफिसर से प्राप्त 20 निविदत मतपत्रों में से अंतिम क्रमांक का निविदत्त (टेण्डर) मतपत्र निकालेगा तथा उसके पीछे निविदत्त मतपत्र लिखेगा। मतदाता रजिस्टर 17 में निविदत्त (टेण्डर ) मत केसम्बन्ध में कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे।
- पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता को दी गरयी एरोक्रॉस मार्क रबर की मोहर से मतदाता अपने मत को चिंहिन्त करेगा तथा मतपत्र को मोड़कर पीठासीनअधिकारी को दे देगा।
- पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र लेखां प्ररूप-17सी के भाग-9 में प्रयुक्त एवंअप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों का लेखा-जोखा तैयार करेंगे। निविदत्त मतपत्रप्रयोग करने वाले मतदाता का विवरण प्रारूप-17बी में तैयार किया जायेगा तथा प्रारूप-17बी के स्तम्भ-5. में मतदाता का हस्ताक्षर कराया जायेगा तथा प्रारूप-17बी अलग लिफाफे में बन्द किया जायेगा।
मतदाता द्वारा मत देने से इन्कार करनाः [Loksabha Chunav 2024]
यदि कोई मतदाता, मतदाता रजिस्टर 17ए में विधिवत प्रविष्टि करने तथा हस्ताक्षर करने के बाद अपना मत न देने का विनिश्चिय करता है तो उसेअपना मत देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा तथा मतदाता रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि के सामने एक रिमार्क ‘मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय’अंकित किया जायेगा। रिमार्क के नीचे पीठासीन अधिकारी व मतदाता हस्ताक्षर करेंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र लेखा 17सी भाग-1 में मत डालने से मना किया का अंकन करेगा, यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त मतदाता के लिए बैलेट बटन दबा दिया गया है तो मतदाता के द्वारा मत डालने से इन्कार करने के उपरान्त अगले मतदाता की प्रविष्टि के उपरान्त उसको मत देने केलिए बुलाया जायेगा।
प्रॉक्सी द्वारा मतदान : [Loksabha Chunav 2024]
- कुछ सेवा मतदाताओं को उनके द्वारा नियुक्त प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी जाती है जिसकी सूची रिटर्निंग अफिसर द्वारा वर्गी कृत प्रॉक्सी मतदाता (CSV) तैयार कर सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी को मतदातासूची की चिन्हित प्रति के साथ उपलब्ध करायी जाती है।
- यदि कोई प्रॉक्सी मतदाता मतदान करने आता है तो मतदाता रजिस्टर 17ए केद्वितीय स्तम्भ में (निर्वाचक का मतदाता क्रमांक ) (CSV) सूची में दर्ज उसकी कृम संख्या अंकित की जायेगी तथा (PV) अंकित किया जायेगा।
- प्रॉक्सी मतदाता के द्वारा मतदान करने पर अमिट स्याही प्रॉक्सी के बायें हाथकी मध्यमा अंगुली में लगायी जाती है।
मतदाता द्वारा मतदान प्रकिया का उल्लंघन किया जानाः Loksabha Chunav 2024
यदि किसी मतदाता की मतदाता रजिस्टर 17ए में विधिवत प्रविष्टि की जाती है तथा मतदाता द्वारा हस्ताक्षर भी किये जाते हैं उसके उपरान्त यदि मतदाता मत की गोपनीयता को भंग करने अथवा मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है तो उस मतदाता को मत के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी तथा रिमार्क कॉलम केआगे “मत डालने की अनुमति नहीं दी गयी- मतदान प्रक्रिया को भंग कियागया” का अंकन कर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे।
परीक्षण (टेस्ट) वोट: [Loksabha Chunav 2024]
- यदि कोई मतदाता अपना मत डालने के उपरान्त यह आरोप लगाता है कि वीoवीoपैट से निकली पर्ची में उस अभ्यर्थी का नाम नहीं है जिसके लिए वोट डाला है। तब पीठासीन अधिकारी लिखित घोषणा अनुलग्नक-17 में मतदाता से प्राप्त करेगा।
- तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी रजिस्टर- 17ए में उक्त निर्वाचक के रूपमें एक दूसरी प्रविष्टि करेंगे तथा निर्वाचक को मतदान, अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ई०वीoएम0 में एक परीक्षण मत डालने की अनुमति देंगे और वीoवी०पैट से निकलने वाली पर्ची को देखेंगे।
- यदि वी०वीoपैट की पर्ची का मिलान बटन दबाये गये प्रत्याशी से हो जाता है।तो पीठासीन अधिकारी रजिस्टर 17ए में उक्त निर्वाचक से सम्बन्धित दूसरी प्रविष्टि के सामने उस प्रत्याशी के क्रम संख्या व नाम का उल्लेख करेंगे ।जिसके पक्ष में परीक्षण मत डाला गया था और उस टिप्पणी के सामने निर्वाचक का हस्ताक्षर प्राप्त करेगे तथा 17 सी मतपत्र लेखा में उक्त परीक्षण मत के बारेमें प्रविष्टि करेंगे ।
दृष्टिबाधित एवं अशक्त मतदाताओं के सम्बन्ध में: Loksabha Chunav 2024
यदि कोई मतदाता दृष्टिबाधित अथवा अशक्त होने के कारण प्रतीक कोपहचानने में असमर्थ है या बटन दबाकर मत रिकार्ड करने में असमर्थ है तो निर्वाचक को 18 वर्ष से अधिक के किसी सहयोगी को मतदान कोष्ठ में अपनेसाथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी। सहयोगी को अनुलग्नक- 18 में घोषणाभरकर पीठासीन को देनी होगी तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा फार्म- 14ए में ऐसेमतदाताओं का लेखा-जोखा तैयार किया जायेगा। मतदान अधिकारी द्वारासहयोगी के दाये हाथ की तर्जनी पर स्याही लगायी जायेगी।
लोक सेवकों द्वारा निर्वाचन कर्तव्य द्वारा मतदानः Loksabha Chunav 2024
- मतदान अधिकारियों की ड्यूटी उनके गृह क्षेत्र में होने पर प्रारूप-12ए मेंतदान अधिकारी द्वारा आर०ओ० को आवेदन पत्र देना होगा जिसके परिक्षणोपरान्त आर०ओ0 द्वारा प्रारूप-12बी. में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र(ई०डी०सी० ) जारी किया जायेगा। उक्त मंतदान अधिकारी को किसी भी मतदान केन्द्र पर अपना मत ई०वी०एम0 के माध्यमं से करने के पात्र होंगे जिसके नाम ई०डी०सी जारी किया गया है।
- इस मतदान अधिकारी का नाम निर्वाचक नामांवली की चिन्हित प्रति में अंतिमसामान्य निवाचक के नाम के बाद लिखा जायेगा तथा निर्वाचक की प्रविष्टिमतदाता रजिस्टर-17ए में की जायेगी। यदि मतदान अधिकारी का क्रम संख्या-625 है तथा भाग संख्या-32 है तो प्रविष्टि 625/32/ विधान सभा क्रमांक जैसी की जायेगी।?
- इसके अतिरिक्त डाक मतपत्र से वोट देने का विकल्प भी है जिसके लिए प्रारूप-12 में आवेदन आर०ओo को करना होगा तथा प्रशिक्षण स्थल पर भी प्रारूप-12 भरकर डाकमतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्धहोती है।
मतदान के दौरान अप्रिय घटना होने पर:Loksabha Chunav 2024
- यदि किसी मतदेय स्थल पर कोई अप्रिय घटना घटित हुई अथवा शान्ति भंग हो रहा हो अथवा किसी प्रकार से बूथ पर पथराव व कब्जे का प्रयास किया जारहा हो तो पीठासीन अधिकारी द्वारा तत्काल सी०यू० को ऑफ कर दियाजायेगा।
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FAQ[Loksabha Chunav 2024]
प्र. लोकसभा चुनाव[Loksabha Chunav 2024] कितने साल बाद होता है
उत्तर- लोकसभा चुनाव 5 साल बाद होता है
प्र. लोकसभा में भारत देश में कितनी कुल सीट है
उत्तर- 543
प्र. भारत देश में चुनाव का आयोजन कौन करता है
उत्तर- भारत देश में लोकसभा विधानसभा या अन्य कोई चुनाव का प्रतिनिधित्व निर्वाचन आयोग करता है