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Health Cashless Medical Facility for Government Employees & Online Registration:पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना और ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराना

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Health Cashless Medical Facility for Government Employees & Online Registration 2022||पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना || ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराना||पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ||Pandit Deendayal upadhyay rajya karmchari cashless chikitsa Yojna ||

सेवा की शुरुआत व लाभान्वित व्यक्ति

पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना केअन्तर्गत राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना

संख्या-10/पांच-1-22-91 जी/2016 दिनांक 07 जनवरी, 2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी के पास “स्टेट हेल्थ कार्ड होना अनिवार्य है जिसकी सहायता से पहचान सुनिश्चित होने के उपरान्त ही लाभार्थी को योजनान्तर्गत आबद्ध चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी।

ऑनलाइन आवेदन व वेबसाइट

योजना की वेबसाइट https://sects.up.gov.in क्रियाशील हो गई है जिसके माध्यम से पोर्टल पर ‘Apply for State Health Card” बटन पर क्लिक करते हुये स्टेट हेल्थ कार्ड के लिये आवेदन किया जासकता है। योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार के ऑफलाइन आवेदन का प्राविधान नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0)
तथा सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन सम्बन्धित कोषाधिकारी (टी0ओ0) द्वारा किया जायेगा।

पोर्टल व दिशा निर्देश

पोर्टल के “Go/Guidelines’ के अन्तर्गत स्टेट हेल्थ कार्ड हेतु आवेदन, सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा सत्यापन एवं ई०-केवाई0सी0 के माध्यम से स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रोसेस पलो उपलब्ध हैं। सातवें वेतन आयोग की पे-मेट्रिक्स एवं आश्रितों की परिभाषा (नियमावली के अनुसार) भी पोर्टल पर अपलोडेड है। योजना सेसम्बन्धित “FAQ” भी पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं।

सत्यापन प्रक्रिया

निदेशक कोषागार कार्यालय से प्राप्त राज्य के आहरण वितरण अधिकारियों एवं कोषाधिकारियोंके डाटाबेस में सम्मिलित समस्त डी0डी0ओ0 एवं टी0ओ0 को लॉगिन यूजर आई0डी0 उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्रेषित कर दी गई है जिसकी सहायता से डी0डी0ओ0/टी0ओ0 अपने लॉगिन में प्राप्त लाभार्थियों के ऑनलाइन आवेदन को सत्यापित कर सकते हैं।

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प्रशिक्षण व मास्टर ट्रेनर बनाये जाने के सम्बन्ध में

कर्मचारियों द्वारा सुगमता से ऑनलाइन आवेदन करने हेतु यह उचित होगा कि जनपद के समस्त  सरकारी विभागों में एक या दो चिन्हित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रशिक्षित कर दिया जाये। इसी प्रकार कोषाधिकारी कार्यालय में चिन्हित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को भी प्रशिक्षित कर दिया जाये जिससे पेंशनर्स के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा चिन्हित कर्मचारियों/अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित कर दिया गया है।
जनपद स्तर के अतिरिक्त तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर भी चिन्हित कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाना होगा जिससे फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासित सेवानिवृत्त कर्मचारियों का समय से ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

ऑनलाइन आवेदन के समय आवश्यक दस्तवेज

सरकारी कर्मचारियों/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व निम्नलिखित सूचनायें अपने पास रख लेनी चाहिये जिससे ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई न हो –

  • कर्मचारी/पेंशनर से सम्बन्धित डी0डी0ओ0 कोड/टी0ओ0 कोड एवं ट्रेजरी का जनपद।
  • कर्मचारी का वर्तमान पे-बैंड/लेवेल, पेंशनर का अंतिम पे-बैंड/लेवेल (7वें वेतन आयोग केअनुसार)
  • पेंशनर का पी०पी०ओ० नम्बर, अकाउंट नम्बर एवं आई०एफ०एस०सी० कोड
  • स्वयं एवं आश्रितों का आधार नम्बर, आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर एवं आधार पर अंकित विवरण।
  • स्वयं एवं आश्रितों की फोटो।
  • किसी आश्रित के विकलांग होने की स्थिति में विकलांगता प्रमाण-पत्र

 

डी0डी0ओ0/टी0ओ0 द्वारा अपने लॉगिन में प्राप्त आवेदन को सत्यापित करना होगा।डी0डी0ओ0/टी0ओ0 द्वारा कर्मचारी/पेंशनर के आवेदन विवरण के आधार पर उन्हें सत्यापित कियाजायेगा। आवेदक के आश्रितों का सत्यापन आवेदक द्वारा दिये गये कथन (Declaration) के आधार परकिया जायेगा।

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पहले आओ पहले पाओ

डी0डी0ओ0/टी0ओ0 द्वारा अपने लॉगिन में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को FIFO (First in FirstOut) क्रम में सत्यापित करने का प्राविधान है। अतः जो आवेदन अपूर्ण हो अथवा जिसमें संशोधन कीआवश्यकता हो उसे “Return with comments” बटन पर क्लिक करके “Comments” के साथ आवेदकको वापस कर देना होगा। इसके उपरान्त ही अगले क्रम में प्राप्त आवेदन को सत्यापित किया जा

योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु समस्त जनपदों में नोडल अधिकारी नामित करते हुयेउनका विवरण (नाम, पदनाम, विभाग, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई0डी0) एस०एच०ए०, योजना कीई-मेल आई0डी0-upsects@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे समय-समय परयोजनान्तर्गत पंजीकरण की प्रगति की जनपदवार समीक्षा में वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायी जा सके

 

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