Yogi government has given a big facility to those appearing for the upcoming UPTET exam, the selection commission has issued an order: आगामी UPTET परीक्षा देने वालों को योगी सरकार ने दी बड़ी सहूलियत, चयन आयोग ने जारी किया आदेश
Yogi government has given a big facility to those appearing for the upcoming UPTET exam, the selection commission has issued an order: आगामी UPTET परीक्षा देने वालों को योगी सरकार ने दी बड़ी सहूलियत, चयन आयोग ने जारी किया आदेश

आगामी UPTET परीक्षा: Yogi government has given a big facility to those appearing for the upcoming UPTET exam, the selection commission has issued an order
उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी टीईटी 2026 (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि परीक्षा के दिन कोई अन्य परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आगामी यूपी टीईटी परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। यह टीईटी परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार अनिवार्य हुई है।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज ने यूपी टीईटी सहित तीन प्रमुख परीक्षाओं की तिथियां घोषित की हैं। इसी क्रम में, शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि इन दिनों किसी भी कॉलेज या परीक्षा केंद्र में अन्य परीक्षाएं न हों।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के अनुसार, विभाग और संबंधित परिषदों को समन्वय बनाकर परीक्षाओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्थाएं करनी होगी। 15 और 16 अक्टूबर 2025 को प्रवक्ता पद की लिखित परीक्षा होगी, जबकि 18 और 19 दिसंबर 2025 को प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) की परीक्षा निर्धारित है।
29 और 30 जनवरी 2026 को उपरोक्त परीक्षाओं के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही इन तारीखों पर परिषद की कोई अन्य परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 के अपने निर्णय में कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को आगामी दो वर्षों के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी शिक्षक को यह परीक्षा पास करने में विफलता होती है तो उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। प्रोन्नति के लिए भी टीईटी का सफलतापूर्वक पास होना आवश्यक होगा।
हालांकि कोर्ट ने यह छूट दी है कि जिन शिक्षकों की नौकरी में केवल पाँच वर्ष से कम बचा है, उन्हें टीईटी परीक्षा से छूट दी जाएगी, लेकिन वे प्रोन्नति पाने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। इस आदेश के बाद यूपी में टीईटी परीक्षा और शिक्षक संवर्धन संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सख्ती आएगी।
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