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Children should be given sex education: Court: बच्चों को यौन शिक्षा देनी चाहिए : कोर्ट

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Children should be given sex education: Court: बच्चों को यौन शिक्षा देनी चाहिए : कोर्ट

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नई दिल्ली: sex education

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को छोटी उम्र से ही यौन शिक्षा देनी चाहिए, न कि कक्षा नौ से। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि यौन शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए, ताकि बच्चों और किशोरों को यौवन के साथ आने वाले हार्मोनल बदलावों के बारे में जागरूक किया जा सके। संबंधित प्राधिकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सुधारात्मक उपाय करें।

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