मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश विवरण संशोधन के संबंध में नया आदेश जारी, सभी कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मानव सम्पदा पोर्टल पर कार्मिकों के अवकाश विवरण में संशोधन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर संबंधित कार्मिकों के अवकाश रिकॉर्ड को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सही कराने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग के संज्ञान में आया है कि जनपदों से मानव सम्पदा पोर्टल पर कार्मिकों के अवकाश विवरण में संशोधन के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं। इनमें कई प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें अवकाश विवरण संशोधन के लिए स्पष्ट आख्या/संस्तुति अंकित नहीं होती अथवा संशोधन के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं होती। इससे ऐसे मामलों में आगे की कार्रवाई करने में कठिनाई हो रही है।
मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश कैसे लें?
उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी/शिक्षक मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अवकाश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए कर्मचारी को अपने Employee Code और Password से पोर्टल पर Login करना होगा।
मानव सम्पदा पोर्टल में Leave Management की सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से कर्मचारी अपने Reporting Officer को अवकाश आवेदन भेज सकते हैं।
मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश लेने की प्रक्रिया
| क्रम | अवकाश आवेदन की प्रक्रिया |
|---|---|
| 1 | सबसे पहले मानव सम्पदा की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। |
| 2 | अपने Department, User ID/Employee Code और Password से Login करें। |
| 3 | Login के बाद Leave / Leave Management विकल्प पर जाएं। |
| 4 | जिस प्रकार का अवकाश लेना है, उसे चुनें। |
| 5 | अवकाश की तिथि, अवधि और आवश्यक विवरण भरें। |
| 6 | आवेदन को जांचने के बाद Submit करें। |
| 7 | इसके बाद आवेदन संबंधित Reporting Officer के पास Approval के लिए चला जाएगा। |
मानव सम्पदा की ऑफिशियल वेबसाइट और जरूरी लिंक
| लिंक | क्या करें? |
|---|---|
👉 मानव सम्पदा Official Website |
मानव सम्पदा पोर्टल का मुख्य पेज और Login |
👉 e-HRMS / मानव सम्पदा जानकारी |
पोर्टल की आधिकारिक जानकारी और सुविधाएं देखें |
👉 अवकाश आवेदन के लिए Login |
Login करने के बाद Leave Management से अवकाश आवेदन करें |
📌 ध्यान दें
अवकाश आवेदन करने के लिए किसी अनधिकृत वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल न करें।
ऊपर दिए गए लिंक उत्तर प्रदेश मानव सम्पदा/e-HRMS के आधिकारिक पोर्टल के हैं।
मानव सम्पदा पोर्टल NIC उत्तर प्रदेश स्टेट सेंटर द्वारा संचालित है।
अवकाश आवेदन करने से पहले क्या जांचें?
- Employee Code/User ID सही हो।
- Password और Captcha सही भरें।
- अवकाश की सही तिथि दर्ज करें।
- अवकाश का प्रकार सही चुनें।
- Submit करने के बाद आवेदन की स्थिति जरूर देखें।
- आवेदन संबंधित अधिकारी की स्वीकृति के बाद ही मान्य होगा।
ई-सर्विस बुक में अवकाश संशोधन के लिए यह करना होगा
जारी निर्देश में कहा गया है कि संबंधित कार्मिक की मानव सम्पदा पोर्टल की ई-सर्विस बुक में अवकाश संशोधन के लिए निर्धारित प्रारूप पर सूचना तैयार की जाए। इस प्रारूप पर संबंधित अधिकारी की स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति अंकित होना आवश्यक है।
इसके बाद निर्धारित प्रारूप को इस कार्यालय में हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी, दोनों रूपों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का उद्देश्य है कि अवकाश संबंधी लंबित प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई समय से पूरी की जा सके।

किन अधिकारियों को निर्देश भेजे गए?
शिक्षा निदेशक (बेसिक) की ओर से जारी पत्र की प्रति आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए निम्न अधिकारियों को भेजी गई है—
- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- निदेशक, एससीईआरटी/साक्षरता, उत्तर प्रदेश लखनऊ
- समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), उत्तर प्रदेश
- समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश
अवकाश विवरण के लिए निर्धारित प्रारूप
जारी पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में कार्मिक के अवकाश से संबंधित विभिन्न जानकारियां दर्ज करने के लिए कॉलम दिए गए हैं। इसमें मानव सम्पदा कोड, शिक्षक/कार्मिक का नाम, पदनाम, विद्यालय/कार्यालय का नाम आदि विवरण शामिल हैं।
इसके अलावा अवकाश के प्रकार और संशोधन से संबंधित विवरण भी दर्ज किया जाना है। प्रारूप में Earn Leave, Casual Leave, Medical Full Pay, Child Care Leave, Abortion Leave, Maternity Leave तथा Extra Ordinary Leave जैसे अवकाश के कॉलम दिए गए हैं।
साथ ही वर्तमान स्थिति और संशोधन से संबंधित जानकारी दर्ज करने के लिए भी अलग-अलग कॉलम उपलब्ध कराए गए हैं।
कार्मिकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है?
यदि किसी शिक्षक या अन्य कार्मिक के मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश का रिकॉर्ड गलत दर्ज है और उसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो संबंधित कार्मिक को अपने विभागीय स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रकरण प्रस्तुत करना होगा।
संशोधन के लिए केवल पत्र भेजना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक विवरण, स्पष्ट आख्या और संस्तुति उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके बाद संबंधित कार्यालय को हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि मानव सम्पदा पोर्टल की ई-सर्विस बुक में अवकाश विवरण को नियमानुसार संशोधित कराने की कार्रवाई की जा सके।
मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश विवरण अब कार्मिकों की ई-सर्विस बुक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में अवकाश की गलत या अधूरी प्रविष्टि भविष्य में सेवा संबंधी कार्यों में परेशानी पैदा कर सकती है। विभाग द्वारा जारी इस निर्देश के बाद लंबित अवकाश संशोधन प्रकरणों को निर्धारित प्रारूप, आख्या एवं संस्तुति के साथ पूरा कराकर भेजने पर जोर दिया गया है।
अर्थात जिन कार्मिकों के मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश विवरण में संशोधन लंबित है, वे संबंधित कार्यालय/अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में अपना प्रकरण प्रस्तुत करें।
