बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए बड़ी सूचना, SBI वेतन खाताधारकों को मिलेगा ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस का लाभ

बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए बड़ी सूचना, SBI वेतन खाताधारकों को मिलेगा ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस का लाभ

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के स्थायी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की ओर से ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस (GTL) कवरेज को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। यह सुविधा बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत उपलब्ध कराई जानी है। संबंधित सूचना में पात्र कर्मचारियों के SBI वेतन खातों से जुड़े बीमा लाभ के लिए आवश्यक विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

SBI की ओर से 22 सितंबर 2026 को जारी पत्र में बताया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग के स्थायी कर्मचारियों के वेतन खाते SGSP Salary Package के अंतर्गत खोले जा रहे हैं। इन खाताधारकों को समूह सावधि जीवन-बीमा यानी Group Term Life Insurance (GTL) का कवरेज उपलब्ध कराया जाना है। हालांकि, इसके लिए विभाग की ओर से आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी।

समझौता ज्ञापन के तहत मिलेगा बीमा कवरेज

SBI के पत्र में बेसिक शिक्षा विभाग और बैंक के मध्य 08 जुलाई 2026 को निष्पादित समझौता ज्ञापन (MoU) का उल्लेख किया गया है। इस समझौते के तहत SGSP Salary Package के अंतर्गत आने वाले पात्र स्थायी कर्मचारियों को समूह सावधि जीवन-बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

पत्र में बताया गया है कि संबंधित कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बीमा कवरेज की प्रक्रिया जल्द शुरू कराने की आवश्यकता है, ताकि पात्र कर्मचारी इस सुविधा से वंचित न रहें।

कर्मचारियों से मांगी गई यह जानकारी

SBI ने बीमा कवरेज के लिए कर्मचारियों की आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने को कहा है। इसके लिए निम्न विवरण मांगे गए हैं—

  • SBI Salary Account Number (11 अंकों का)
  • कर्मचारी का नाम
  • Gender
  • Date of Birth
  • Age
  • IFSC Code
  • Posted At
  • Mobile Number

विभाग को यह जानकारी Excel Format में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है, ताकि बैंक की बीमा कंपनी के माध्यम से कर्मचारियों को जीवन-बीमा कवरेज प्रदान किया जा सके।

विभाग ने सभी जिलों को भेजा अनुस्मारक

इस मामले में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से भी 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और वित्त एवं लेखाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इसमें SBI द्वारा मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

विभागीय पत्र में कहा गया है कि पूर्व में भी संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन कई जनपदों से वांछित विवरण SBI को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसी कारण बैंक ने दोबारा पत्र भेजकर सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

वेतन खाते से संबंधित बीमा लाभ के लिए जरूरी है विवरण

विभागीय पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिन स्थायी कर्मचारियों के वेतन खाते से संबंधित बीमा लाभ प्राप्त होना है, उनके लिए बैंक को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक विवरण उपलब्ध कराना जरूरी है। इसका उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को समझौते के तहत मिलने वाले GTL कवरेज का लाभ उपलब्ध कराना है।

महानिदेशक कार्यालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित प्रारूप पर मांगी गई सूचना तैयार कर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी (Excel Format) में संबंधित SBI शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कर्मचारियों के लिए क्या महत्वपूर्ण है?

इस पूरी प्रक्रिया में कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका SBI Salary Account और उससे जुड़ी जानकारी सही हो। नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, खाता संख्या और IFSC Code जैसी जानकारी में गलती होने पर आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

इसलिए जिन बेसिक शिक्षा विभाग के स्थायी कर्मचारियों का SBI में वेतन खाता है, उन्हें अपने खाते से जुड़ी जानकारी सही होने की पुष्टि कर लेनी चाहिए। विभागीय स्तर पर मांगी गई जानकारी उपलब्ध होने के बाद बैंक की ओर से संबंधित कर्मचारियों को समझौते के तहत निर्धारित Group Term Life Insurance (GTL) कवरेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।

जिलों को समय से सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश

महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्र में सभी संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि SBI द्वारा मांगी गई सूचना को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। पत्र के साथ SBI द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रारूप भी संलग्न किया गया है।

इसका उद्देश्य विभाग और बैंक के बीच हुए समझौते के अनुसार पात्र कर्मचारियों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को पूरा करना है। कर्मचारियों के हित को देखते हुए जिलों से जानकारी जल्द उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

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