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BLOs will go door-to-door with notices; documents will be uploaded online: घर-घर नोटिस लेकर पहुंचेंगे बीएलओ, प्रमाण पत्र होंगे ऑनलाइन अपलोड

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बीएलओ घर-घर जाकर नोटिस देंगे और बीएलओ ऐप से प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। 1.04 करोड़ मतदाताओं को राहत, ईआरओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं।

BLOs will go door-to-door with notices; documents will be uploaded online: घर-घर नोटिस लेकर पहुंचेंगे बीएलओ, प्रमाण पत्र होंगे ऑनलाइन अपलोड

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♡•☆𝘳ℯᵃ₫Եⲏĩ𝐬♡•☆: Special Intensive Revision SIR Notice of Electoral Roll 2026 – Assembly Constituency 162, Bangarmau: निर्वाचक नामावली विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) नोटिस 2026 – विधानसभा क्षेत्र 162 बांगरमऊ

बीएलओ ऐप में प्रमाण अपलोड की सुविधा, मतदाता को नहीं जाना पड़ेगा ईआरओ कार्यालय

लखनऊ।

वर्ष 2003 की मतदाता सूची में रिकॉर्ड न मिलने पर मतदाता को ईआरओ कार्यालय नहीं भटकना पड़ेगा। प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत चुनाव आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में रिकॉर्ड न मिलने वाले करीब 1.04 करोड़ मतदाताओं को बीएलओ द्वारा घर-घर नोटिस जारी किया जाएगा।

नोटिस मिलने के बाद मतदाता अपने प्रमाण पत्र बीएलओ को दिखाकर बीएलओ ऐप के माध्यम से तत्काल अपलोड करवा सकेंगे। इससे मतदाताओं को ईआरओ या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।


1.04 करोड़ रिकॉर्ड न मिलने वाले मतदाताओं को राहत: BLO

चुनाव आयोग के अनुसार, वर्ष 2003 की मतदाता सूची में रिकॉर्ड न मिलने वाले लगभग 1.04 करोड़ मतदाता चिन्हित किए गए हैं। इन सभी को बीएलओ द्वारा घर पर जाकर नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के समय यदि मतदाता आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर देता है, तो बीएलओ ऐप से दस्तावेज अपलोड कर दिए जाएंगे।


10 हजार अधिकारियों की ड्यूटी, नोटिस और सुनवाई की तैयारी: BLO

विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए करीब 10 हजार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। नोटिस जारी करने और सुनवाई प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारी की गई है।


बिहार में रह रहे मतदाताओं को भी राहत: BLO

प्रदेश में रह रहे बिहार के मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। यदि किसी व्यक्ति का नाम बिहार की मतदाता सूची में पहले से दर्ज है, तो उसे प्रदेश की मतदाता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया में प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इससे प्रवासी मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज जुटाने की परेशानी से राहत मिलेगी।


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चुनाव आयोग ने इन अभिलेखों को माना मान्य: BLO

मतदाता सत्यापन के लिए निम्न दस्तावेज मान्य किए गए हैं:

  1. केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र
  2. 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र
  3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  4. पासपोर्ट
  5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी हाईस्कूल/शैक्षिक प्रमाण पत्र
  6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
  8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र
  9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
  10. राज्य/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर
  11. सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन पत्र
  12. आधार के साथ कोई अन्य वैध पहचान पत्र
  13. बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन: BLO

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब तक 32 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या आम नागरिकों द्वारा स्वयं किए गए आवेदनों की है। राजनीतिक दलों द्वारा भी फॉर्म-6 जमा कराए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा।


📌 निष्कर्ष: BLO

बीएलओ ऐप के माध्यम से घर बैठे दस्तावेज अपलोड की सुविधा से मतदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और भरोसेमंद बनाना है।


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