Cashless Medical Facility for Basic Teachers
संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों / शिक्षामित्रों / अनुदेशकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की सुविधा लागू किये जाने के सम्बन्ध में सरकारी उपकम से कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हेतु ई-निविदा के आधार पर निम्न फर्मो द्वारा सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी उपलब्ध करायी जायेगी।
1- न्यू इंडिया एस्युरेन्स लि०क0, लखनऊ।
2- यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ।
3- द ओरियेन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ।
कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के मुख्य बिन्दु निम्नवत है-
1. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की सुविधा पूरे परिवार के लिए है जिसके अन्तर्गत
2, कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत समरत प्रकार की बीमारी के इलाज की सुविधा पति-पत्नी, आश्रित दो बच्चें एवं आश्रित माता-पिता सम्मिलित होंगे, जो इच्छुक शिक्षक / शिक्षेणेत्तर कर्मचारियों द्वारा चयनित बीमा पॉलिसी पर निर्भर होगा। पालिसी लेने के प्रथम दिन से लागू होगी।
3. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने के लिए किसी भी चिकित्सीय जांच की आवश्यकता नहीं होगी।
4. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत दी जाने वाली समस्त सुविधाएं पॉलिसी प्रारम्भ होने के दिनांक से अनुमन्य होगी। अनुमन्य होगी, जो अन्य किसी भी बीमा पॉलिसी में अनुमन्य नही है।
5. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉॉलिसी के अन्तर्गत मातृत्व चिकित्सा की सुविधा पहले दिन से
6. कैशलेश सामृहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत सेवारत कर्मचारी की अधिकतम अआयु 62 वर्ष एवं
आश्रित माता पिता की अधिकतम आयु 85 वर्ष होगी। आश्रित माता-पिता की अधिकतम आयु किसी भी अन्य बीमा पॉलिसी में 70 वर्ष से अधिक नही है।
7. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत सरभी बीमा धारकों को कैशलेश कार्ड दिये जायेंगे जिसे उ0प0 एवं भारत के किसी भी नेटवर्क अस्पताल में कार्ड के आधार पर कैशलेश चिकित्सा की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
৪. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की राशि 03 लाख, 05 लाख, 07 लाख एवं 10 लाख की होगी जिसे पॉलिसी धारक द्वारा स्वेच्छा से चुना जा सकता है।
9. कैशलेश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अन्तग्गत आयुष चिकित्सा भी अनुमन्य है।
10,यह बीमा पॉलिसी प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष के लिये अनुमन्य होगी।
11.सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का पंजीकरण दिनांक 12.12.2022 से दिनांक 26.12.2022 तक बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट http://basiceducatlon.up-gov.In पर उपलब्ध httpsg//forms.gle/ywwdmskH7mpsbpd38 पर कराया जा सकता है।
12.कैशलेश बीमा पौलिसी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यर्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मेचारियों के लिए ई-नैविदा में प्राप्त प्रीमियम निम्नवत ॥mielury के आधार पर बीमा पालिरसी में बैमा राश, प्रीमियम एवं लाभार्थियों का विवरण निर्धारित किया गया है-
14. सामूहिक स्वस्थ्य बीमा पॉलिसी के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु नि्देश निम्नवत है।
1. सामूहिक स्वस्थ्य बीमा पॉलिसी के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैछक कर सामृहिक स्वरथ्य बीमा पालिसी के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा किया जायेगा।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खुण्ड स्तर पर रोर्टर तैयार कर शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियाँ के साथ बैठक कर सामृहिक स्वस्थ्य बीमा पॉलिसी के सम्न्ध में थर्था कर इच्छक शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सामृहिक स्वरथ्य चीमा पॉलिसी के लाभों से अवगत कराया जायेगा।
3. सामूहिक स्वस्थ्य बीमा पॉलिसी के सम्बन्ध में निविदा में अ्ह पाये गये सरकारी उपक्रम के माध्यम से कैम्प लगाकर शिक्षक /शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए सामृहिक स्वस्थ्य बीमा पॉलिसी के लाभों से अवगत कराया जायेगा।
4. सामूहिक स्वस्थ्य बीमा पॉलिसी जनपदवार लक्ष्य निर्धारित कर प्राप्त कराया जा रहा है कि प्राप्त कराये गये लक्ष्य के सापेक्ष इच्छुक शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मथारियों का पंजीकरण कराया जाये, ताकि सामूहिक स्वस्थ्य बीमा पॉलिसी का लाभ अधिक से अधिक को प्राप्त हो सके।
पॉलिसी की खास बातें
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