1 अक्टूबर से बदलेंगे LPG, FD और बैंकिंग के नियम, चालान भी होगा महंगा
हर महीना अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आता है. इस तरह से 1 अक्टूबर से भी कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका आम आदमी की जिंदगी और जेब पर भारी असर पड़ेगा. इन नियमों में LPG से लेकर UPI पेमेंट तक कई सारी चीजें शामिल हैं. तो चलिए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदलने जा रहा है और आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा.
सब्सिडी पर LPG लेने वाले ग्राहकों ने अगर अभी तक अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है, तो फटाफट इसे 1 अक्टूबर से पहले निपटा लें. ऐसा नहीं करने पर बेशक आपका गैस कनेक्शन बंद नहीं होगा और आपको सिलेंडर की डिलीवरी भी मिलती रहेगी, लेकिन आपको उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, बल्कि बाजार मूल्य पर ही रिफिल बुक करानी होगर. ऑथेंटिकेशन का यह प्रॉसेस OMCs के मोबाइल ऐप्स, डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम या LPG डिलीवरी के समय पूरा किया जा सकता है.
FD का भी बदलेगा नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार, 1 अक्टूबर से बैंकों को एक ही तारीख पर जमा की गई समान राशि के लिए सभी ब्रांच और ग्राहकों को एक जैसी ब्याज दरें देनी होंगी.
RBI के नियमों के तहत, सभी स्मॉल फाइनेंस बैंकों को अब हर दिन सुबह 10:00 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों की लिस्ट अपडेट करनी होगी. इस कदम का मकसद पारदर्शिता लाना और समान जमा राशि पर ग्राहकों के साथ ब्याज दरों के मामले में होने वाले भेदभाव को रोकना है.
SBI का कैश विदड्रॉल पर नया नियम
अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में अकाउंट है, तो यह आपके लिए एक बड़ी खबर है. स्टेट बैंक ब्रांच के जरिए खोले गए ‘बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट’ से कैश निकालने के चार्ज में बदलाव कर रहा है. इसके तहत, 1 अक्टूबर से महीने में चार बार कैश निकालना मुफ्त रहेगा. इसके बाद, खाताधारकों को हर बार कैश विदड्रॉल के लिए 15 रुपये और उस पर लागू GST देना होगा.
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर कड़े नियम
सरकार जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए कड़े नियम भी लागू कर रही है. नए नियमों के तहत, जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के अंदर भीतर रजिस्ट्रेशन को सामान्य माना जाएगा और यह बिल्कुल निःशुल्क होगा. इस तय समय के अंदर अस्पताल या स्थानीय निकाय (नगर निगम/पंचायत) से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आसानी से मिल जाएगा.
अगर रजिस्ट्रेशन में 21 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो आपको लेट फीस के साथ एक Affidavit देना होगा. अगर रजिस्ट्रेशन 1 साल बाद, लेकिन 2 साल के भीतर किया जाता है, तो इसके लिए सक्षम कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक होगी. यदि दो साल बीतने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है, तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी.
NPS की नई स्कीम
NPS सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है. ‘NPS स्वास्थ्य’ नाम की एक नई स्कीम शुरू होने जा रही है, जिसमें रिटायरमेंट सेविंग्स के साथ-साथ हेल्थकेयर से जुड़े फायदे भी मिलेंगे. इस स्कीम के तहत, सब्सक्राइबर्स को उनके ‘NPS स्वास्थ्य’ अकाउंट के साथ एक अलग सुपर टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी. इस स्कीम के 1 अक्टूबर, 2026 से शुरू होने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिससे देश भर के करीब 2.17 करोड़ NPS सब्सक्राइबर्स को फायदा हो सकता है.
प्रॉपर्टी की खरीदारी भी आसान
1 अक्टूबर से NRI सेलर्स से प्रॉपर्टी खरीदने वाले खरीदारों को भी राहत मिलेगी. इनकम टैक्स के नए नियमों के तहत, NRI सेलर्स से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल खरीदारों और HUF को अब TAN लेने की जरूरत नहीं होगी. इसके बजाय, वे अपने PAN का इस्तेमाल करके TDS काट सकेंगे और उसकी रिपोर्ट कर सकेंगे. यह बदलाव 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा.
होम अप्लायंसेज होंगे महंगे
फेस्टिव सीजन में LED टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन और दूसरे अप्लायंसेज बनाने वाली बड़ी कंपनियां 1 अक्टूबर से इनकी कीमतें 5% से 8% तक बढ़ाने जा रही हैं. यह इस साल कीमतों में होने वाली तीसरी बढ़ोतरी होगी.PTI के मुताबिक, कंपनियां ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि तांबा, स्टील और कच्चे तेल से बने प्रोडक्ट्स की लागत बढ़ गई. ऊपर से पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते करेंसी में लगातार उतार-चढ़ाव भी इसके लिए जिम्मेदार है.
PUC पर सरकार की सख्ती
दिल्ली में सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. इसके तहत, 1 अक्टूबर 2026 से Enforcement Drive को शुरू करने का फैसला लिया गया है. इसके तहत, बिना वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUCC) के गाड़ी चलाने वालों से 10,000 रुपये का भारी जुर्माना वसूला जाएगा.
यानी कि 1 अक्टूबर से दिल्ली की सड़कों और दिल्ली-NCR बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस की टीमें तैनात रहेंगी, जो गाड़ियों के PUC सर्टिफिकेट को चेक करेंगी. मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन) के तहत, वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर 10,000 रुपये का चालान कटेगा. साथ ही 3 से 6 महीने तक की जेल या दोनों का प्रावधान भी लागू है.
दिल्ली में महिलाओं के फ्री सफर पर अपडेट
दिल्ली में 1 अक्टूबर 2026 से महिलाओं के लिए DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त में सफर को लेकर भी नियम बदलने जा रहे हैं. इसके तहत, अब बस में फ्री सफर करने के लिए महिलाओं को Saheli Pink Smart Card इस्तेमाल करना होगा. जबकि अब पिंक कागज टिकट का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जो 30 सितंबर से नहीं चलेगा.
1 अक्टूबर से बस में चढ़ने के बाद कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ETM) पर टैप करना होगा. कार्ड न होने पर आपको मुफ्त में सफर का लाभ नहीं मिलेगा और दूसरे पैसेंजर्स की तरह टिकट लेनी होगी.
