शिक्षकों के मेडिकल अवकाश को लेकर बड़ा अपडेट, BEO और प्रधानाध्यापक की शक्तियां हुईं स्पष्ट

शिक्षकों के मेडिकल अवकाश को लेकर बड़ा अपडेट, BEO और प्रधानाध्यापक की शक्तियां हुईं स्पष्ट

एक दिन के चिकित्सकीय अवकाश के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र जरूरी नहीं, लेकिन प्रधानाध्यापक को अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार नहीं

बलिया। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के चिकित्सकीय अवकाश (Medical Leave) को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी पत्र में एक दिन के मेडिकल अवकाश, प्रधानाध्यापक की भूमिका और खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) की अवकाश स्वीकृति संबंधी शक्तियों को स्पष्ट किया गया है। यह आदेश बलिया जिले से संबंधित है और इसमें शिक्षकों द्वारा मांगी गई सूचना के तीन बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट की गई है।

जारी पत्र के अनुसार, एक दिन के चिकित्सकीय अवकाश के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि शिक्षक एक दिन का मेडिकल अवकाश अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से ही स्वीकृत करा सकते हैं। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक दिन के चिकित्सकीय अवकाश को विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वीकृत नहीं कर सकते। यही बिंदु शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

एक दिन के मेडिकल अवकाश पर क्या है नियम?

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजी गई सूचना के जवाब में बताया गया कि एक दिन के चिकित्सकीय अवकाश के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। यानी केवल एक दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए शिक्षक से मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग नहीं की जाएगी।

हालांकि, अवकाश की स्वीकृति का अधिकार अलग विषय है। पत्र में साफ किया गया है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक एक दिन का चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। इसलिए शिक्षकों को मेडिकल अवकाश के मामले में संबंधित सक्षम अधिकारी के स्तर पर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

BEO कितने दिन का मेडिकल अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं?

पत्र में खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) की शक्तियों को भी स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार, खंड शिक्षा अधिकारी कुल 42 दिन तक का चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं।

यदि किसी शिक्षक को 42 दिन से अधिक अवधि का चिकित्सा अवकाश चाहिए, तो मामले को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया निर्धारित है। ऐसे मामले में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को अग्रसारित किया जाना होता है।

42 दिन से अधिक अवकाश के लिए BSA स्तर पर कार्रवाई

इस व्यवस्था का सीधा मतलब है कि मेडिकल अवकाश की अवधि बढ़ने के साथ स्वीकृति का स्तर भी बदल जाता है। 42 दिन तक का चिकित्सा अवकाश BEO स्तर से स्वीकृत किया जा सकता है, जबकि इससे अधिक अवधि के लिए प्रकरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास भेजा जाएगा।

इससे शिक्षकों को यह समझने में आसानी होगी कि लंबे मेडिकल अवकाश के लिए किस अधिकारी के स्तर पर कार्रवाई होगी। साथ ही विद्यालय स्तर पर अवकाश स्वीकृति को लेकर होने वाली असमंजस की स्थिति भी कम हो सकती है।

शिक्षकों के लिए जरूरी बात

मेडिकल अवकाश लेने वाले शिक्षकों को आवेदन करने से पहले यह देखना चाहिए कि उनका अवकाश कितने दिनों का है और संबंधित प्रकरण किस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक दिन के मेडिकल अवकाश के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने और प्रधानाध्यापक द्वारा मेडिकल अवकाश स्वीकृत न किए जाने की बात इस आदेश में विशेष रूप से स्पष्ट की गई है।

वहीं, 42 दिन से अधिक चिकित्सा अवकाश की स्थिति में प्रकरण को BEO के माध्यम से BSA को अग्रसारित किया जाना होगा। उपलब्ध आदेश की प्रति में यही तीन बिंदु स्पष्ट किए गए हैं। 

आदेश की मुख्य बातें एक नजर में

विषय व्यवस्था
1 दिन का चिकित्सकीय अवकाश मेडिकल प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं
प्रधानाध्यापक की शक्ति एक दिन का मेडिकल अवकाश स्वीकृत नहीं कर सकते
BEO की शक्ति कुल 42 दिन तक का मेडिकल अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं
42 दिन से अधिक अवकाश BEO द्वारा प्रकरण BSA को अग्रसारित किया जाएगा

 

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