उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) को लेकर महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 द्वारा दिनांक 07 नवम्बर 2026 को जारी शासनादेश के अनुसार महंगाई भत्ते की संशोधित मासिक दर 01 जुलाई 2026 से 63 प्रतिशत स्वीकृत की गई है। इस आदेश में भुगतान की तिथि और जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के एरियर के निस्तारण की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है।
उत्तर प्रदेश DA बढ़ोतरी 2026: मुख्य जानकारी
| विवरण | शासनादेश के अनुसार जानकारी |
|---|---|
| शासनादेश जारी होने की तिथि | 07 नवम्बर 2026 |
| महंगाई भत्ते की संशोधित दर | 63 प्रतिशत |
| लागू होने की तिथि | 01 जुलाई 2026 |
| नियमित वेतन के साथ नकद भुगतान | नवम्बर 2026 का वेतन |
| एरियर की अवधि | 01 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 |
| जारीकर्ता विभाग | वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन |
किन कर्मचारियों को मिलेगा 63% महंगाई भत्ते का लाभ?
शासनादेश में राज्य सरकार के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों के लिए संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति दी गई है। आदेश में उल्लिखित पात्रता और पूर्व शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
नवम्बर 2026 के वेतन में होगा नकद भुगतान
शासनादेश के पैरा 3 के अनुसार 01 जुलाई 2026 से देय बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवम्बर 2026 के नियमित वेतन के साथ नकद किया जाएगा। अर्थात पात्र कर्मचारियों को नवम्बर माह के वेतन में संशोधित DA दर का लाभ दिया जाएगा।
जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के DA एरियर का भुगतान कैसे होगा?
01 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि का देय महंगाई भत्ता एरियर सामान्यतः सीधे नकद नहीं दिया जाएगा। शासनादेश में इसके लिए GPF, PPF और NSC से संबंधित अलग-अलग व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं।
GPF से आच्छादित कर्मचारियों के लिए
- एरियर की राशि से देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की जाएगी।
- शेष धनराशि संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में निर्धारित सीमा के अधीन जमा की जाएगी।
- भविष्य निधि खाते में जमा यह राशि 01 नवम्बर 2027 तक खाते में रहेगी।
- भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अंतिम आहरण (Final Withdrawal) देय होने वाले मामलों को छोड़कर इसे निर्धारित तिथि से पहले नहीं निकाला जा सकेगा।
- जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं हैं, उनकी राशि PPF में जमा कराई जाएगी अथवा NSC के रूप में दी जाएगी। यदि किसी अंश का प्रमाणपत्र उपलब्ध न हो तो वह राशि नकद दी जाएगी।
NPS से आच्छादित कर्मचारियों के लिए
- 01 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक देय एरियर के 10 प्रतिशत के बराबर कर्मचारी का अंश Tier-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।
- राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा एरियर के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान Tier-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।
- शेष 90 प्रतिशत एरियर राशि कर्मचारी के PPF खाते में जमा कराई जाएगी अथवा NSC के रूप में दी जाएगी।
- यदि राशि के किसी अंश का प्रमाणपत्र उपलब्ध न हो तो वह नकद दिया जाएगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर का भुगतान
शासनादेश के पैरा 6 में विशेष व्यवस्था दी गई है। जिन कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी हैं, अथवा जो 01 जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तिथि के बीच अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हुए हैं, अथवा अगले 06 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें देय महंगाई भत्ते के बकाये की संपूर्ण धनराशि नकद भुगतान की जाएगी।
पूर्व शासनादेशों के प्रावधान भी रहेंगे लागू
इस शासनादेश के पैरा 7 के अनुसार महंगाई भत्ते से संबंधित शासनादेश संख्या वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर 1998 के स्तर-5 तथा शासनादेश संख्या 4/2017-वे0आ0-1-361/दस-2018-8(एम)/2016, दिनांक 18 अप्रैल 2018 के स्तर-4, 5, 6 एवं 7 में उल्लिखित प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।
DA 63% शासनादेश से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)
1. उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ता 63% कब से लागू होगा?
शासनादेश के अनुसार संशोधित महंगाई भत्ता 01 जुलाई 2026 से देय है।
2. बढ़े हुए DA का नकद भुगतान कब होगा?
01 जुलाई 2026 से देय राशि का भुगतान नवम्बर 2026 के नियमित वेतन के साथ नकद किया जाएगा।
3. जुलाई से अक्टूबर 2026 तक का एरियर कब मिलेगा?
सामान्य GPF मामलों में एरियर निर्धारित नियमों के अनुसार भविष्य निधि खाते में जमा होगा। NPS कर्मचारियों के लिए Tier-1, PPF और NSC संबंधी अलग व्यवस्था दी गई है।
4. क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर नकद मिलेगा?
शासनादेश के पैरा 6 में वर्णित सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति तथा अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बकाये की संपूर्ण धनराशि नकद देने का प्रावधान है।
5. शासनादेश की मूल PDF कहां से डाउनलोड करें?
नीचे दिए गए लिंक से उत्तर प्रदेश शासन का मूल शासनादेश डाउनलोड करके सभी शर्तों और प्रावधानों का अवलोकन किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण नोट
यह समाचार उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 07 नवम्बर 2026 के उपलब्ध शासनादेश पर आधारित है। वेतन एवं एरियर की वास्तविक गणना संबंधित कर्मचारी की सेवा स्थिति, वेतन अभिलेख, GPF/NPS विकल्प तथा लागू वित्तीय नियमों के अनुसार संबंधित कार्यालय/कोषागार द्वारा की जाएगी। किसी व्यक्तिगत भुगतान की पुष्टि के लिए संबंधित विभागीय आदेश और वेतन पर्ची का मिलान अवश्य करें।
मूल स्रोत: उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1, शासनादेश संख्या 7/2026-वे0आ0-1-365/दस-2026-8(एम)/2016, दिनांक 07 नवम्बर 2026।
DA 63% शासनादेश पर आधारित महत्वपूर्ण MCQ
प्रश्न 1. उत्तर प्रदेश में संशोधित महंगाई भत्ता किस तिथि से देय है?
- 01 जनवरी 2026
- 01 जुलाई 2026
- 01 नवम्बर 2026
- 01 दिसम्बर 2026
सही उत्तर: विकल्प 2 — 01 जुलाई 2026।
प्रश्न 2. नवम्बर 2026 में देय बढ़े हुए DA का भुगतान किसके साथ नकद किया जाएगा?
- दिसम्बर 2026 के वेतन के साथ
- नवम्बर 2026 के नियमित वेतन के साथ
- अलग से जनवरी 2027 में
- केवल एरियर के रूप में
सही उत्तर: विकल्प 2 — नवम्बर 2026 के नियमित वेतन के साथ।
प्रश्न 3. GPF खाते में जमा एरियर की राशि किस तिथि तक खाते में रहेगी?
- 01 जुलाई 2027
- 01 नवम्बर 2027
- 31 दिसम्बर 2027
- 01 अप्रैल 2028
सही उत्तर: विकल्प 2 — 01 नवम्बर 2027।
प्रश्न 4. NPS कर्मचारियों के एरियर का कितना प्रतिशत कर्मचारी के Tier-1 खाते में जमा किया जाएगा?
- 10 प्रतिशत
- 14 प्रतिशत
- 50 प्रतिशत
- 90 प्रतिशत
सही उत्तर: विकल्प 1 — 10 प्रतिशत।
