UP विधान परिषद चुनाव 2026: 23 अक्टूबर को मतदान के लिए इन कर्मचारियों को मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश, शासनादेश जारी

UP विधान परिषद चुनाव 2026: 23 अक्टूबर को मतदान के लिए इन कर्मचारियों को मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश, शासनादेश जारी

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 को लेकर महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया है। इसके तहत 23 अक्टूबर 2026 को मतदान के दिन पात्र मतदाताओं को विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग ने 13 अक्टूबर 2026 को शासनादेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, जिन कर्मचारियों की पात्रता निर्धारित शर्तों के अंतर्गत आती है और जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता हैं, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाएगी।

## किन कर्मचारियों को मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश?

शासनादेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 23 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है। ऐसे कर्मचारी जो विश्वविद्यालय के स्नातक हैं और संबंधित खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें मतदान के दिन मताधिकार के प्रयोग के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार, संबंधित खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता कर्मचारियों को भी आदेश में निर्धारित पात्रता के अनुसार यह सुविधा मिलेगी। संबंधित कार्यालयों और विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को मतदान करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

## इन निर्वाचन क्षेत्रों में होगा मतदान

जारी शासनादेश में खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण दिया गया है।

खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ तथा इलाहाबाद-झांसी शामिल हैं।

वहीं, खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद तथा गोरखपुर-फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं।

इन निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित पात्र मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आदेश में निर्धारित सुविधा दी जाएगी।

## अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के कार्यालय की ओर से 13 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में मंडलायुक्तों और संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को शासनादेश के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही संबंधित जिलों में आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।

शासनादेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि संबंधित नियंत्रण प्राधिकारी और कार्यालयाध्यक्ष आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि पात्र कर्मचारी मतदान से वंचित न रहें।

## कर्मचारियों के लिए क्या है जरूरी?

जिन कर्मचारियों को इस आदेश के तहत विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ लेना है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो और वे आदेश में दी गई पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों। अवकाश की प्रक्रिया और आवश्यक औपचारिकताओं के लिए कर्मचारी अपने विभागीय कार्यालय या संबंधित कार्यालयाध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं।

## निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होना है। इसके मद्देनजर पात्र कर्मचारियों को मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश देने संबंधी शासनादेश जारी किया गया है। संबंधित कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे शासनादेश का पूरा विवरण पढ़ें और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी अपने विभाग से प्राप्त करें।

**महत्वपूर्ण:** विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के पात्र मतदाताओं और शासनादेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार ही मिलेगा।

Leave a Comment