Age limit for UP Police recruitment increased by three years: Decision taken — now the maximum age limit will be 25 years for the general category and 30 years for other categories: यूपी पुलिस की भर्ती में उम्र सीमा तीन वर्ष बढ़ी: फैसला: अब सामान्य के लिए अधिकतम आयुसीमा 25 तो अन्य वर्ग के लिए 30 वर्ष होगी

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उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस भर्ती में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दे दी गई है। इस संबंध में सोमवार को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। बीते दिनों कुछ विधायकों और राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट देने की मांग की थी
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लाखों अभ्यर्थियों को फायदा : कुछ दिन पहले ही निकली 32679 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस लिहाज से यह आदेश अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के तहत लिया है। सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के तहत लिया है। यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति में पांच जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है।
आयु सीमा में राहत एक बार ही मिलेगी

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शासनादेश के मुताबिक आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) तथा जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में यह छूट सिर्फ एक बार मिलेगी। अब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष और अन्य के लिए 30 वर्ष हो जाएगी।
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