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Government order issued for cashless treatment for 12 lakh Basic Education teachers; Shiksha Mitra, instructors, cooks and KGBV wardens also included: बेसिक के 12 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज का शासनादेश जारी, शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइयां और केजीबीवी की वार्डेन भी शामिल

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Government order issued for cashless treatment for 12 lakh Basic Education teachers; Shiksha Mitra, instructors, cooks and KGBV wardens also included: बेसिक के 12 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज का शासनादेश जारी, शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइयां और केजीबीवी की वार्डेन भी शामिल

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बेसिक के 12 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज का शासनादेश जारी शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइयां और केजीबीवी की वार्डेन भी शामिल

लखनऊ। माध्यमिक के बाद शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग के 12 लाख शिक्षकों व उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिए जाने का शासनादेश बुधवार को जारी कर दिया। जानकारी के अनुसार इस पर आने वाले व्ययभार के लिए आगामी बजट में आवश्यक प्रावधान भी किया जाएगा।

योजना के तहत बेसिक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित व स्ववित्तपोषित) में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, केजीबीवी की वार्डेन, पूर्ण कालिक व अंशकालिक शिक्षकों, प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों के आश्रितों परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।

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बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है

कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए प्रति कार्मिक 3000 रुपये वार्षिक प्रीमियम अनुमानित है। इसमें पात्र और कार्यरत शिक्षकों व कार्मिकों के ही प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वास्तविक व्ययभार के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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कैशलेस इलाज योजना का क्रियान्वयन साचीज के माध्यम से कराया जाएगा। लाभार्थियों व उनके परिवार का पूरा विवरण, बेसिक शिक्षा विभाग के नामित नोडल अधिकारी हर साल 30 जून तक सीईओ साचीज को उपलब्ध कराएंगे। चूंकि वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों का कोई अधिकृत डाटा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए इनके चिह्नांकन के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। ब्यूरो

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