Relief: Quota for former Agniveers increased by 50 percent: राहत: पूर्व अग्निवीरों का कोटा 50 फीसदी बढ़ा

Relief: Quota for former Agniveers increased by 50 percent: राहत: पूर्व अग्निवीरों का कोटा 50 फीसदी बढ़ा

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नई दिल्ली, । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है। एक राजपत्र अधिसूचना से यह जानकारी सामने आई है।

यह वृद्धि सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम 2015 में संशोधन के जरिये की गई है। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक की, जबकि बाकी पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की छूट मिलेगी। अधिसूचना में कहा है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से भी छूट दी जाएगी।

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इसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती (50% कोटा सहित) के जरिये प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित होंगी, 10% पूर्व सैनिकों के लिए और वार्षिक रिक्तियों के समायोजन में तीन प्रतिशत तक लड़ाकू कांस्टेबल के लिए। अधिसूचना में कहा गया है कि पहले चरण में नोडल फोर्स पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50% रिक्तियों के लिए भर्ती करेगा, दूसरे चरण में कर्मचारी चयन आयोग बाकी 47% रिक्तियों (जिसमें 10% पूर्व सैनिक शामिल हैं) के लिए पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों की भर्ती करेगा।

साथ ही पहले चरण में एक विशिष्ट श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों की अधूरी रिक्तियों के लिए भी भर्ती की जाएगी।

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