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Allow conditional applications for teachers for the bridge course” — The court has granted relief to teachers holding B.Ed degrees: ब्रिज कोर्स के लिए शिक्षकों को सशर्त आवेदन की अनुमति दें ’ ● कोर्ट ने बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को राहत दी

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Allow conditional applications for teachers for the bridge course” — The court has granted relief to teachers holding B.Ed degrees: ब्रिज कोर्स के लिए शिक्षकों को सशर्त आवेदन की अनुमति दें ’ ● कोर्ट ने बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को राहत दी

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● मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बी.एड. डिग्रीधारक प्राथमिक शिक्षकों के ब्रिज कोर्स से जुड़े मामले में राज्य सरकार को आदेश दिया है कि याची शिक्षकों को अंतरिम रूप से ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने पंकज शर्मा व 24 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। मामला राज्य सरकार द्वारा 6 अक्तूबर 2025 को जारी शासनादेश और 13 दिसंबर 2025 को पारित आदेश से जुड़ा है, जिसमें बीएड डिग्रीधारक सहायक अध्यापकों को छह माह के ब्रिज कोर्स में नामांकन करने का निर्देश दिया गया था। यह भी उल्लेख था कि प्रशिक्षण में आवेदन न करने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

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याचियों के अधिवक्ता ने बताया कि 13 दिसंबर के आदेश के जरिए ब्रिज कोर्स के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर तय की गई थी। याचियों की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने पहले ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से छह माह का ब्रिज कोर्स पूरा कर लिया है, जिसे वैध योग्यता माना जा चुका है, ऐसे में दोबारा प्रशिक्षण अनुचित है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 जनवरी 2026 को तय करते हुए स्पष्ट किया कि तब तक याचियों को अस्थायी रूप से आवेदन करने दिया जाए।

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