50 में रिटायर हुए तो क्या 60 के बाद ही मिलेगी पेंशन? UPS के इस नियम को समझें
अगर कोई कर्मचारी 50 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसे UPS के तहत पेंशन 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगी। वायरल खबर में इसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी और संगठनों के विरोध का भी जिक्र किया गया है।
लेकिन इस मामले में नियम को थोड़ा सही तरीके से समझना जरूरी है। Unified Pension Scheme (UPS) केंद्र सरकार के NPS कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू विकल्प है। इसमें पेंशन यानी assured payout की पात्रता और भुगतान की तारीख रिटायरमेंट के प्रकार तथा qualifying service पर निर्भर करती है।
25 साल की सेवा के बाद VRS लेने पर क्या होगा?
PFRDA के आधिकारिक FAQ के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी कम से कम 25 साल की qualifying service पूरी करने के बाद voluntary retirement (VRS) लेता है, तो उसका assured payout तुरंत शुरू नहीं होता। ऐसी स्थिति में भुगतान उस तारीख से शुरू होगा, जिस तारीख को कर्मचारी सामान्य रूप से सेवा में बना रहता तो उसकी superannuation होती।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी ने 50 साल की उम्र में VRS लिया और उसकी सामान्य सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है, तो 25 साल की qualifying service वाले VRS मामले में assured payout 60 साल की उम्र के आसपास शुरू होगा। हालांकि VRS के समय मिलने वाले कुछ lump-sum और final withdrawal लाभ अलग नियमों के अनुसार मिल सकते हैं।
20 साल की सेवा पूरी करने वालों का नियम अलग
यहां एक महत्वपूर्ण बात है। UPS के FAQ में 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद voluntary retirement के लिए अलग प्रावधान बताया गया है। ऐसे कर्मचारी को नियमों के अनुसार pro-rata assured payout मिल सकता है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर कर्मचारी जो 50 साल में रिटायर होगा, उसकी पेंशन अनिवार्य रूप से 60 साल के बाद ही शुरू होगी। मामला रिटायरमेंट के प्रकार और qualifying service पर निर्भर करता है।
UPS में कितनी पेंशन मिल सकती है?
UPS में 25 साल की qualifying service पूरी होने पर full assured payout की दर पिछले 12 महीनों के औसत Basic Pay का 50 प्रतिशत निर्धारित है। 10 साल या उससे अधिक qualifying service लेकिन 25 साल से कम होने पर proportionate payout का प्रावधान है। वहीं, निर्धारित शर्तों के तहत न्यूनतम assured payout ₹10,000 प्रतिमाह है।
इसलिए 50 साल में रिटायरमेंट और 60 साल तक पेंशन का इंतजार वाला दावा पूरी तरह सामान्य नियम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। खासकर यह देखना जरूरी है कि कर्मचारी ने VRS लिया है, FR 56(j) के तहत रिटायर हुआ है या किसी अन्य प्रावधान के तहत सेवा समाप्त हुई है।
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