UP Teacher Transfer Process June 2023 Session2023-24||ट्रांसफर||जून 2023 बेसिक शिक्षा ट्रांसफर आदेश ||लाखों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, तबादला नीति जारी||
UP Teacher Transfer: यूपी के बेसिक स्कूलों के शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू, तैयार किया जा रहा आनलाइन पोर्टल
बेसिक शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए जारी हुई ट्रांसफर नीति सत्र 2023 -24 में होंगे शिक्षकों के तबादले। जैसा कि महानिदेशक द्वारा जारी किए गए ट्रांसफर नीति में जो अपने जिले से दूर जिले में शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यरत हैं उनको एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है कि अपने जिले में ट्रांसफर करवा कर अपने घर के नजदीक मनचाही पोस्टिंग ले सकते हैं जिसका आवेदन 8 जून से शुरुआत किया। [UP Teacher Transfer Process June 2023 Session2023-24]
क्या है ट्रांसफर की प्रक्रिया
बेसिक शिक्षकों का ट्रांसफर या प्रमोशन पहले की नियमावली के अनुसार 3 साल सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद कर दिया जाता था लेकिन कुछ समय से ट्रांसफर या प्रमोशन नहीं किए गए हैं जिनकी अब अवध 5 साल किसी अन्य जनपद में सेवा अवधि पूर्ण किए जाने पर की जाएगी और प्रमोशन का सेवा 5 साल कहा जा रहा है लेकिन कोर्ट केस होने से नही हो पा रहा है [UP Teacher Transfer Process June 2023 Session2023-24]
ट्रांसफर शिक्षकों की संख्या
काफी दिनों से ट्रांसफर नींद ना आने के कारण अन्य जनपदों में तैनात शिक्षकों की संख्या काफी अधिक हो गई है काफी दिनों से शिक्षक ट्रांसफर को लेकर काफी परेशान थे कई बार महानिदेशक जी को ज्ञापन देने के बाद बाद में खुशखबरी आ ही गई अब ट्रांसफर प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन 8 जून 2023 से शुरू हो जाएंगे इसलिए सभी लोग अपने अपने साथी को ढूंढकर म्यूच्यूअल ट्रांसफर करवा सकते हैं शिक्षकों की संख्या 5 लाख हो गई है [UP Teacher Transfer Process June 2023 Session2023-24]
शिक्षक/ शैक्षिक के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्ब्ध मे । कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-832/88-5-2023-133/2022 दिनांक 02 जून 2023 का संदर्भ गृहण करने का कष्ट करें जो शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित महोदय , विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उoप्रO लखनऊ द्वारा विकसित सॉफटवेयर के माध्यम से ऑनलाइन सम्यादित किया जाना हैं। अन्तरजनपर्दीय स्थानान्तरण प्रकिया में वरीयता हेतु देय भारांक का निर्धारण शासनादेश के बिन्दु संख्या-12 में उत्लिखित किया गया है| शासनादेश के बिन्दु संख्या-12 के कम संख्या-01 व 06 को छोड़कर अन्य कमांक पर उल्लिखित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रमाण पत्र की आवश्यकता अपरिहार्य है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उoप्रo लखनऊ द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का पो्टल दिनाक 08 जून. 2023 के अपरोन्ह से लाइव होने के पुर्व समस्त शिक्षक / शिक्षिका जिनके द्वारा आवेदन के समय उक्त श्रेणियां का लाभ प्राप्त किया जाना है के द्वारा प्रमाण पत्र / अभिलेख के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली जाय जिससे आवेदन करते समय उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। अन्तर्जनपर्दीय स्थानान्त्तरण के तकनीकी चरण, प्रक्रिया एवं समय सारिणी के सम्बन्ध में |
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अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण
- जनपद में नियमित सेवावधि शिक्षिका के लिए 02 वर्ष एवं शिक्षक के लिए 05 वर्ष होना अनिवार्य होगा। सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से की जायेगी।
- माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के क्रम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गम्भीर रोग से पीड़ित शिक्षकाशिक्षिका (स्वयं अथवा पति-पत्री एवं अविवाहिहित पुत्र प्त्री) जिनके द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, ही दूमरी बार स्थानान्तरण के लिये अर्ह होंगे। [UP Teacher Transfer Process June 2023 Session2023-24]
- माननीय उ् न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-419 डी0/2021 अजय कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2021 के अनुपालन की बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षकशिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन करने के लिए नहीं रोका जायेगा, परन्तु केवल आवेदन स्थानान्तरण का अधिकार नहीं माना जायेंगा।
- जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक कार्यरत अध्यापकों की मंख्या के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किये जायेंगे। किसी जनपद से स्थानान्तरित होकर जाने तथा आने वाले शिक्षिक एवं शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
- पारम्परिक (Mutual) म्थानान्तरण में दोनों शिक्षकाशिक्षिका की आपसी सहमति होना अनिवार्य होगा। अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक (Mutual) स्थानान्तरण की प्रक्रिया समानान्तर रूप से चलेगी परन्तु पारस्परिक एवं अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण दोनो का लाभ प्राप् करने वाले शिक्षका शिक्षिका को पारस्परिक स्थानान्तरण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा। [UP Teacher Transfer Process June 2023 Session2023-24]
- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर मेवा संवर्ग में किये जायेंगे।
- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में शिक्षक/शिक्षिका द्वारा अधिकतम O7 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है परन्तु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 01 जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं दिये जाने की स्थिति में ऑनलाइन अआवेदन म्वतः निरम्त माना जायेगा।
- चिकित्मा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग-6 शासनादेश मंख्या- 365/2016/3124/पांच-6-2016-19जी/16 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 के परिशिष्ट ‘ च” में वर्णित रोग से शिक्षकाशिक्षिका (म्बयं अथवा पति-पत्री एवं अविवाहित पुत्र पुत्री) के ग्रसित होने पर ही लाभ देय होगा।
- असाध्य एवं गम्भीर रोग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ/एसOजी0पी0जी0आई0 सैफरई, किंग जार्ज मेड़िकल कालेज एवं समान मरकारी चोपित चिकित्मा विश्शिवद्यालय संस्थान और पी0जी0एचएस0 निजी चिकित्मालय जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Hospitals) द्वारा मान्य होने, से उपचार चल रहा हो अथवा उपचार कराया गया हो, द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्मालय के विकित्माधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकिल्सालय के चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एवं कार्यरत जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने पर ही यह लाभ देय होगा। [UP Teacher Transfer Process June 2023 Session2023-24]
- अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जीकूटरचित पाये जाने पर सम्बन्धित अध्यापक के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- आनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर समिति द्वरा किया जायेगा। समिति के सदस्थय सचिव, जिना बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा। असाध्य एवं गम्भीर रोगियों के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्माधिकारी से सत्यापनोपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र सत्यापित किया जायेगा।
- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में वरीयता हेतु देय भारांक क्रमांक
क्रमांक मानक अधिकतम अंक 1 सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 01 अंक 15 2 दिव्यांग अध्यापक/अध्यापिका (स्वयं/पति या
पत्री/अविवाित पुत्र / पुत्री)10 3 असाध्य या गम्भीर रोग से ग्रसित अध्यापक/अध्यापिका (स्वंय/पति
या पत्नी ) अविवाहित पुत्र या पुत्री20 4 शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा (भारत सरकार/भारतीय थल सेना/
भारतीय वायु सेना/भारतीय नौ सेना/केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषपद के अधीन) में नियमित रूप से कार्यरत हो।10 5 एकल अभिभावक (पुत्र पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षका/शिक्षिका) 10 6 महिला अध्यापिका 10 7 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक/अध्यापिका 05 8 राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक/ अध्यापिका 03 - अध्यापका/अध्यापिका के अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम् तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक/शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ दिया जायेगा। [UP Teacher Transfer Process June 2023 Session2023-24]
- अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया में स्थानान्तरित शिक्षकशिक्षिका को आवंटित जनपद में विद्यालय आवंटन की कार्यवाही बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-रिट-981/अरसठ-5-2022-657/2021 दिनांक 20 अगस्त, 2022 में निहित प्रविधान के अनुसार की जाएगी।
- शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण की समस्त प्रक्रिया शासनादेश के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ से कविचार विमर्श के उपरान्त समस सारिणी के अनुसार ऑनलाइन किया जायेगा। अफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।
- अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए निर्गत शासनादेश के अनुसार उ0प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के तकनीकी चरण एवं प्रक्रिया का निर्धारिण किया जायेगा तथा शासनादेश के क्रम में अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।
- अन्तर्जनिपदीय म्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी सचि, वेमिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से पृथक से निर्गत की जायेगी।
- अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के उपरान्त शिक्षक / शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही मध्य शैक्षिक सत्र में नहीं की जायेगी। शिक्षकाशिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अवकाश के दौरान ही की जायेगी।
- वेमिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकाशिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश अवक्रमित माने व समझे जायेंगे। [UP Teacher Transfer Process June 2023 Session2023-24]
FAQ
प्र . बेसिक शिक्षा मे तबादला की जरूरत क्यू पड़ती है ?
उत्तर- घर से दूरी जाने होने के कारण
प्र . बेसिक शिक्षकों को ये मौका कब मिलता है ?
उत्तर – कभी कभी 3 साल या 5 साल बाद अन्यथा सरकार के नियमानुसार
प्र . बसिक शिक्षकों को घर के पास तैनाती देना मुख्य उद्देश्य क्या राहत है
उत्तर – जिससे आसानी से गाँव गाँव पहुच के पढ़ा सके
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